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टर्मलोन, मार्जिन मनी ऋण योजना में वितरित ऋण के बकायेदारों समस्त बकाया धनराशि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय सुलतानपुर पर जमा करना करे सुनिश्चित।

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प्रेस विज्ञप्ति (18/03/2024)

उ०प्र० अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि०, जनपद सुलतानपुर के टर्मलोन, मार्जिन मनी ऋण योजना में वितरित ऋण के बकायेदारों से बकाया ऋण की वसूली हेतु विशेष वसुली अभियान के अन्तर्गत वसूली किया जा रहा है। अतः जनपद सुलतानपुर के बकायेदारों को सूचित किया जाता है कि अपनी-अपनी समस्त बकाया धनराशि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, सुलतानपुर में उपस्थित होकर नगद जमा करना सुनिश्चित करें अथवा निगम द्वारा प्राधिकृत बैंक में संचालित खाता, जिला प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुलतानपुर के खाता संख्या- 05690100008145 आई०एफ० सी० कोड- BARBOSULTAN मे जमा करते हुए जमा रसीद की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में विवश होकर लोकधन गबन अधिनियम के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाये की भॉति जिलाधिकारी, सुलतानपुर के माध्यम से वसूली प्रमाण पत्र (आर०सी०) जारी करके 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि के साथ वसूल किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बकायेदार का होगा। यदि किसी ऋण बकायेदार द्वारा ऋण का भुगतान समयान्तर्गत नही किया जाता है तो कार्यालय के लिए उक्त बकायेदार को कालातीत घोषित कर दिया जायेगा ताकि किसी अन्य बैंक द्वारा ऋण प्रदान न हो सके।

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16/03/2024

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुलतानपुर।

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