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सुलतानपुर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्ट्रांग रूम का किया गया त्रैमासिक निरीक्षण,व सभी विभागाध्यक्ष की आदर्श आचार संहिता पर की बैठक।

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जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अंकारीपुर, दूबेपुर स्थित ई0वी0एम0/वी0वी0 पैट वेयर हाउस(स्ट्रांग रूम) का किया गया त्रैमासिक निरीक्षण।

    सुलतानपुर 21 मार्च/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना द्वारा सुलतानपुर - रायबरेली रोड पर स्थित अंकारीपुर, दूबेपुर में ई0वी0एम0 एवं वी0वी0 पैट वेयर हाउस का मार्च, 2024 के त्रैमासिक निरीक्षण (वेयर हाउस खोलकर आन्तरिक निरीक्षण) किया गया। निरीक्षण के दौरान मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। उक्त वेयर हाउस में विधान सभा क्षेत्र-सुलतानपुर, सदर, लम्भुआ, कादीपुर निर्वाचन क्षेत्र की ई0वी0एम0/वी0वी0 पैट मशीने संरक्षित हैं।
    जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी महोदया द्वारा ई0वी0एम0 व वी0वी0 पैट वेयर हाउस/स्ट्रांग रूम निरीक्षण के दौरान सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि वेयर हाउस की सभी खिड़कियॉ व दरवाजे बन्द होने चाहिये। उन्होंने सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत स्ट्रांग रूम की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाय। निरीक्षण के पश्चात स्ट्रांग रूम को शील्ड कर चाभियॉ कोषागार में जमा करा दी जाय।

इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर शिवम मिश्रा, जिला पंचायतराज अधिकारी अभिषेक शुक्ला, एईएमआई मंगल यादव, समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि बब्बन प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि डॉ0 हरीराम यादव, भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि विश्वनाथ यादव, अपना दल जिला अध्यक्ष अविनाश पटेल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिनिधि मो0 कमर खान, आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि अनिल कोरी, बहुजन समाज पार्टी दर्शन, अपना दल प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा, शी0पी0आई0 शशांक पाण्डेय सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।
[ जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में लोस0सा0निर्वा0-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु ‘आदर्श आचार संहिता‘ के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों के साथ बैठक हुई आयोजित।

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सुलतानपुर 21 मार्च/जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता, पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा व मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक की उपस्थिति में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु ‘आदर्श आचार संहिता‘ के अनुपालन हेतु समस्त कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) गौरव शुक्ला द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन से सभी विभागाध्यक्षों व अधिकारियों को अवगत कराया गया। 
   जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी महोदया द्वारा सभी विभागाध्यक्षों व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में जारी गाइड लाइन का सभी विभागाध्यक्ष अनुपालन करें। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु जागरूक करें तथा एक आवश्यक बैठक करें। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय में आने वाले व्यक्तियों हेतु एक उपस्थिति पंजिका अवश्य बना लें, जिसमें सभी का विवरण दर्ज करें। उन्होंने सभी एसडीएम व पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया कि सभी अपने-अपने तहसीलों में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक कर लें।
  पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा द्वारा आगामी त्योहार होली व ईद के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु सभी पुलिस क्षेत्राधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन से अवगत कराया गया। उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 
  मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक द्वारा सभी खण्ड विकास अधिकारी सहित सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का अनुपालन हेतु अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत करा दें कि वे सोशल मीडिया आदि जैसे प्लेटफार्मों से सावधान रहें।        

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट सम्पत्ति पर कोई भी राजनैतिक प्रचार सामग्री जैसे-पोस्टर बैनर, वाल राइटिंग नहीं होनी चाहिये। उन्होंने सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि किसी भी सरकारी वाहन का किसी भी राजनैतिक/अभ्यर्थी अथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चुनाव प्रचार से जुड़ा है, के द्वारा प्रयोग नहीं चाहये, इसमें सरकारी ट्रक, बस, टैम्पों इत्यादि भी सम्मिलित है। इस अवसर पर समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुलतानपुर-जुलाई से लागू होने वाले तीनो नए कानूनों के संबंध में संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा कार्यशाला का किया गया आयोजन।

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