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सुलतानपुर-मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्टैडिंग कमेटी की पॉचवी बैठक हुई सम्पन्न।

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में लो0स0सा0निर्वा0-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्टैडिंग कमेटी की पॉचवी बैठक हुई सम्पन्न।

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         सुलतानपुर 16 अप्रैल/जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी के कुशल निर्देशन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी(प्रशा0) गौरव शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्टैडिंग कमेटी की पॉचवी बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में नवागत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट (आई.ए.एस.) वैशाली व समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
    उक्त बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आयोग के निर्देशानुसार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को अभ्यर्थिताएं वापस लेने की तिथि के पश्चात प्रारूप-सी1 पर 3 बार समाचार पत्रों एवं टीवी में प्रसारण कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में मतदाताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से उम्मीदवारों/राजनैतिक दलों द्वारा डमी मतपत्र इकाइयां तैयार करने पर कोई आपत्ति नहीं है। डमी मतपत्र इकाईयां लकड़ी, प्लास्टिक या प्लाई बोर्ड बक्से से बनी हो सकती है, जो अधिकारिक मतपत्र के आधे आकार की हो सकती है पीले या भूरे रंग में रंगा जायेगा। इन डमी मतपत्र इकाईयों में डमी मतपत्र की तरह उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और प्रतीक दिखाने का प्रावधान हो सकता है। इसमें एक बैटरी चालित बटन और एक लैंप भी हो सकता है, जो बटन दबाने पर जल सकता है। 
          उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा दाखिल प्ररूप-26 रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जायेगा। उम्मीदवारों को हलफनामें में सभी कालम भरने होंगे, कोई भी कालम खाली नहीं छोड़ा जायेगा, यदि किसी सम्बन्ध में कोई कोई जानकारी नहीं देनी है, तो शून्य या लागू नहीं/ज्ञात नहीं जैसी उचित टिप्पणियां जो भी लागू हो इंगित करें, शपथ पत्र अधूरा रहने पर उम्मीदवार का नामांकन जॉच के समय खारिज कर दिया जायेगा। 
      उन्होंने बताया कि अदेयता प्रमाण पत्र यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई सरकारी आवास आवंटित है, तो बिजली, पानी, टेलीफोन और आवास प्रदान करने वाली एजेन्सी से जारी नोड्यूज प्रमाण पत्र देना होगा। ऑनलाइन भरे गये शपथ पत्र को भौतिक रूप से रिटर्निंग आफिसर के समक्ष जमा करना होगा। सुविधा पोर्टल भरे हुए शपथ पत्र को तभी विधिवत प्रस्तुत माना जायेगा जब क्यू आर कोड के साथ प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि मा0 आयोग के निर्देशानुसार लो0स0सा0निर्वा-2024 की घोषणा के उपरान्त से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है इसके अतिरिक्त मतदान के 48 घंटे पूर्व अर्थात् दिनांक 23.5.2024 को सायं 05.00 बजे के उपरान्त कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया जायेगा। उन्होंने छूटे हुए व्यक्तियों का मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु पुनः अनुरोध किया कि आप स्वयं/बीएलओ अथवा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह सुनिश्चित हो, लें कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में अंकित होने से रह गया हो, तो ऐसे पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में अंकित कराये जाने हेतु 26.04.2024 तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।   

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सुजीत कुमार सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि अमोल बाजपेयी, सपा के प्रतिनिधि सलाउद्दीन, अपना दल जिलाध्यक्ष अविनाश पटेल, आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि अनिल कोरी, सीपीआईएम के प्रतिनिधि शशांक पाण्डेय, बसपा के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुलतानपुर-जनपद की पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की देखे रिपोर्ट।

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