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दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के दोषी जीजा-साले को स्पेशल जज पाक्सो ने सुनाई सजा।

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सुलतानपुर/अमेठी। शौच के लिए निकली किशोरी का व्यपहरण करने व दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के दोषी जीजा-साले को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाई दस-दस वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा

20 दिसम्बर 2020 को शौच के लिए निकली 17 वर्षीय किशोरी का आरोपी पारस मौर्या निवासी रामगढ़-संग्रामपुर ने अपने जीजा रामजीत मौर्या निवासी भिक्छू का पुरवा-धोएं थाना संग्रामपुर की मदद से कर लिया था अपहरण,तीन दिनो तक पीड़िता को अपने कब्जे में रखे थे आरोपी,आरोपी पारस मौर्या के जरिये पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को भी दिया गया अंजाम

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पीड़िता के भाई ने बहन के अचानक गायब हो जाने पर संग्रामपुर थाने में दर्ज कराया था मुकदमा,मुकदमे की तफ्तीश के दौरान पीड़िता बरामद हुई तो आरोपियों के जरिये की घटना को किया बयां, पुलिस ने मामले में सामने आए साक्ष्यो के आधार पर की जीजा-साले को जेल भेजने की कार्रवाई,दोनों के खिलाफ जांच में अपराध प्रमाणित पाने पर चार्जशीट भी हुई दाखिल, मामले का स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चला ट्रायल

मामले में बचाव पक्ष ने आरोपियो को बेकसूर साबित करने का किया भरसक प्रयास,पर बचाव पक्ष अपनी कहानी को साबित कर पाने में रहा असफल,वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने कड़ी मेहनत कर जोड़ दी घटना की कड़ी से कड़ी,अभियोजन की कड़ी पैरवी की वजह से जीजा-साले ठहराए गये दोषी

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स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी पारस मौर्या को दस वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा,वहीं पारस के जीजा रामजीत मौर्या को कोर्ट ने सुनाई दस वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा,किशोरी की इज्जत पर दाग लगाने वाले जीजा-साले की जेल में कटेगी जिंदगी,स्पेशल जज नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत से आ रहे ताबड़तोड़ फैसलो से असल यौन अपराधियो में दहशत का माहौल

रिपोर्ट-अंकुश यादव

सुल्तानपुर- कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत।

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