सुल्तानपुर-किशोरी के अपहरण में पाक्सो कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
किशोरी के अपहरण में पाक्सो कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
सुल्तानपुर : दोस्तपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व 15 साल की किशोरी के अपहरण करने के दोषी संगम उर्फ अनिल गौतम को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने बुधवार को पांच साल के कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर कुल 10 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदण्ड की आधी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।