सुल्तानपुर-डीएम के निर्देश पर डीडीओ ने भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम विकास अधिकारी को किया निलंबित।
डीएम के निर्देश पर डीडीओ ने भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम विकास अधिकारी को किया निलंबित
सुलतानपुर: जिला विकास अधिकारी अजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि डीएम कृतिका ज्योत्स्ना के आदेश पर शिकायत कर्ता रवि प्रताप सिंह पुत्र श्री सूर्यभान सिंह निवासी ग्राम पचायत बनमई विकास खण्ड कुरेभार जनपद सुलतानपुर द्वारा ग्राम पंचायत बनगई में कराये गये विकास कार्यों के सम्बन्ध में की गई शपथपत्रयुक्त शिकायतीपत्र की जांच उप निदेशक कृषि, सुलतानपुर द्वारा कराई गई। जिसमे ग्राम पंचायत बनमई में निरीक्षण पुस्तिका न बनाये जाने स्टाक रजिस्टर न बनाये जाने एंव एक ही मजदूर को 02 जगह उपस्थित दिखाकर भुगतान किये जाने इत्यादि आरोपों में जांच संस्थित कर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) 1999 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए गौतम पटेल, ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड कूरेभार को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते है। ग्राम पंचायत बनमई में निरीक्षण पुस्तिका न बनाया जाना, ग्राम पंचायम बनमई की कार्यवाही पुस्तिका में कूट रवित अभिलेख को तैयार करना, स्टाक रजिस्टर न बनाया जाना। ए०एन०एम० सेन्टर के कार्यवाही / एजेन्डा रजिस्टर को अद्यतन न किया जाना व ग्राम पंचायत बनमई में बनाये गये दिव्यांग शौचालय एंव पारसनाथ की ट्यूबवेल से शकर जी के मन्दिर 5 तक मिट्टी कार्य पर एक ही मजदूर को एक ही तिथि पर 02 जगह मजदूरी दिया जाना और ग्राम पंचायत बनमई में पंचायत भवन बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य के अभिलेख को अद्यतन न किया जाना, शत्रुहन के चक से वेद प्रकाश के घर तक पटरी कार्य एव पंचायत घर मरम्मत कार्य में एक ही मजदूर को
एक ही दिन में 02 जगह मजदूरी दिया जाना, खडन्जा मरम्मत एंव दिव्यांग शौचालय निर्माण में एक ही व्यक्ति को 02 जगह मजदूरी दिये जाने का कोई
आदेश/अभिलेख न दिया जाना, मनरेगा एंव राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों में एक ही जगह एक ही मजदूर को दोनों योजनान्तर्गत मजदूरी का भुगतान दिया जाना।
तथा प्राइमरी पाठशाला बनगई की बाउन्ड्रीवाल, खड़न्जा से ए०एन०एम० सेन्टर तक इण्टरलाकिंग एव प्रा०पा० खडन्जा से पंचचायत भवन तक मिट्टी कार्य पर एक ही कार्य दिवस में 02 अलग-अलग स्थानों पर कार्य कराकर मजदूरी का भुगतान दिया जाना, शत्रुहन के घर से वेद प्रकाश के घर तक मिट्टी कार्य की पत्रावली न उपलब्ध कराया जाना। अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन न करना एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना / स्वेच्छाचारिता किये जाने पर उक्त कार्रवाई की गई है।
डीडीओ ने निर्देशित किया है कि निलम्बन अवधि में गौतम पटेल, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड कूरेभार सुलतानपुर को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2. भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्रविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्थ वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी, उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ता के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा महगोंई भत्ते का उपान्तिक प्राप्त नही था निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन अवधि में इस शर्त पर देय होगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है। उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि गौतम पटेल, ग्राम विकास अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, कि वे किसी अन्य सेवायोजन व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय में नही लगे है। गौतम पटेल, ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड कूरेभार के प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी कुड़वार सुलतानपुर को जांच अधिकारी नामित किया जाता है. निलम्बन अवधि में गौतम पटेल, ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास कार्यालय सुलतानपुर से सम्बद्ध रहेगें, तथा यहीं से जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करेगें। उक्त आदेश का कड़ाई से सम्बंधित बीडीओ अनुपालन कराएं।