एक ही परिसर में अपमिश्रक तम्बाकू/ निकोटिन के साथ पान-मसाला का विनिर्माण किया गया है। प्रतिबन्धित:-सहायक आयुक्त (खाद्य) *
प्रेस विज्ञप्ति
सुलतानपुर 10 जून/डॉ० अमर सिंह वर्मा सहायक आयुक्त (खाद्य)-॥ ने अवगत कराया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, खाद्य सूरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उOप्र0, लखनऊ द्वारा जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत *एक ही परिसर में समान ब्राण्डनेम अथवा भिन्न ब्राण्डनेम से प्रभावी अपमिश्रक तम्बाकू/ निकोटिन के साथ पान-मसाला का विनिर्माण/पैकिंग,भण्डारण, वितरण एवं विक्रय दिनांक 01.08.2024 से प्रतिबन्धित किया गया है।*
उन्होंने उक्त अधिसूचना के क्रम में जनपद सुलतानपूर में पान-मसाला विक्रय से सम्बन्धित
खाद्य कारोबारकर्ताओं को सूचित किया है कि तम्बाकु/निकोटिन के साथ पान-मसाला का विनिमार्ण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय न करें। उक्त का अनुपालन ने करन वाले सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं / विक्रेताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।
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