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सुलतानपुर। कलयुगी बेटे को अदालत ने सुनाई उम्र-कैद।

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सुलतानपुर। कलयुगी बेटे चन्द्र शेखर पाण्डेय को एडीजे त्रयोदश एकता वर्मा की अदालत ने सुनाई उम्र-कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा,बीते 12 जुलाई को कोर्ट ने किया था दोषी करार,15 जुलाई को सजा के बिंदु पर आना था फैसला, फिलहाल जज के अचानक अवकाश पर जाने की वजह से टल गया था फैसला। आज अदालत ने हत्या के दोषी बेटे के खिलाफ सुनाया अपना फैसला

दो अप्रैल वर्ष- 2015 को अभियोगी पिता चंद्रपाल पाण्डेय ने अपने ही बेटे चन्द्र शेखर पाण्डेय के खिलाफ पत्नी इंदुमती की हत्या करने के आरोप में दर्ज कराया था मुकदमा। आरोप के मुताबिक नल के पास मौजूद मां पर धारदार हथियार (सब्बल) से वार कर बेटे ने मां को उतारा था मौत के घाट। बेटे के हमले से घायल माँ की घटनास्थल पर ही तत्काल हो गई थी मौत। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर चार्जशीट किया था दाखिल। एडीजे त्रयोदश की अदालत में चल रहा था मामले का विचारण

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी चंद्रशेखर पांडेय की मानसिक स्थिति ठीक न बताते हुए लिया था बचाव का आधार। फिलहाल अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने बचाव पक्ष के आधार को बताया गलत। महज राहत लेने के लिए कोर्ट में गलत तथ्य रखने का रखा पक्ष। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी बेटे चंद्रशेखर पांडेय को ठहराया था हत्या का दोषी। 15 जुलाई यानि बीते सोमवार को सजा के बिंदु पर आना था कोर्ट का फैसला। फिलहाल बीते सोमवार को टल गया था फैसला। आज जज एकता वर्मा ने रिश्ते को दागदार कर मां को मौत के घाट उतारने वाले बेटे को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाकर दी बड़ी सबक। हलियापुर थाना क्षेत्र के डेहरियावा गांव का है मामला

सुल्तानपुर-मां पर धारदार हथियार (सब्बल) से वार कर बेटे ने मां को उतारा था मौत के घाट।आया कोर्ट का फैसला।

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