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सुल्तानपुर-रिश्ते को दागदार कर मां को मौत के घाट उतारने वाले बेटे को मिली बड़ी सबक।

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सुलतानपुर। मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को दागदार करने वाले कलयुगी बेटे को एडीजे त्रयोदश एकता वर्मा की अदालत ने किया दोषी करार। आरोपी बेटे को कोर्ट ने माना हत्या का दोषी। कल सजा के बिंदु पर आएगा कोर्ट का फैसला

दो अप्रैल वर्ष- 2015 को अभियोगी पिता चंद्रपाल पाण्डेय ने अपने ही बेटे चन्द्र शेखर पाण्डेय के खिलाफ पत्नी इंदुमती की हत्या करने के आरोप में दर्ज कराया था मुकदमा। आरोप के मुताबिक नल के पास मौजूद मां पर धारदार हथियार (सब्बल) से वार कर बेटे ने मां को उतारा था मौत के घाट। बेटे के हमले से घायल माँ की घटनास्थल पर ही तत्काल हो गई थी मौत। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर चार्जशीट किया था दाखिल। एडीजे त्रयोदश की अदालत में चल रहा था मामले का विचारण

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी चंद्रशेखर पांडेय की मानसिक स्थिति ठीक न बताते हुए लिया था बचाव का आधार। फिलहाल अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने बचाव पक्ष के आधार को बताया गलत। महज राहत लेने के लिए कोर्ट में गलत तथ्य रखने का रखा पक्ष। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी बेटे चंद्रशेखर पांडेय को ठहराया हत्या का दोषी। कल यानि सोमवार को सजा के बिंदु पर आएगा कोर्ट का फैसला। रिश्ते को दागदार कर मां को मौत के घाट उतारने वाले बेटे को मिली बड़ी सबक। हलियापुर थाना क्षेत्र के डेहरियावा गांव का है मामला

सुल्तानपुर पुलिस द्वारा जनपद में की गई कार्यवाही, देखे रिपोर्ट।

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