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मेनका गांधी द्वारा दाखिल याचिका उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने खारिज किया

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ब्रेकिंग लखनऊ सुल्तानपुर

मेनका गांधी द्वारा दाखिल याचिका सुल्तानपुर संसदीय मामले में उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने खारिज किया

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माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ ने वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीमती मेनका गांधी द्वारा दायर चुनाव याचिका को सीमा के आधार पर और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 और 86 के उल्लंघन में खारिज कर दिया।
चुनाव याचिका मुख्य रूप से यह दर्शाते हुए दायर की गई थी कि निर्वाचित उम्मीदवार श्री रामभुआल निषाद के खिलाफ कुल 12 (बारह) आपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के दौरान फॉर्म-26 दाखिल करते समय प्रतिवादी ने केवल 8 (आठ) आपराधिक मामलों का खुलासा किया था। चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि आपराधिक इतिहास का खुलासा न करना/जानबूझकर छोड़ना भ्रष्ट आचरण का कार्य है और इस प्रकार यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के अंतर्गत आता है। चुनाव याचिका में प्रार्थना की गई है कि केवल इसी आधार पर सुल्तानपुर-38 लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव शून्य घोषित किया जाए।

सुल्तानपुर-“हर घर तिरंगा‘‘ अभियान के तहत तिरंगा यात्रा तथा निकाली गयी बाइक रैली।

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