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सांसद संजय सिंह,पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों को लगा झटका,

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ब्रेकिंग न्यूज़:-

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सुलतानपुर/लखनऊ/दिल्ली। एमपी-एमएलए विशेष सेशन कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह,पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों को लगा झटका,स्पेशल जज एकता वर्मा की अदालत ने सभी दोषियों की अपील की खारिज। स्पेशल जज सेशन कोर्ट ने एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट के आदेश को रखा बरकरार,कोर्ट ने दोषियों के प्रति कोई नरमी बरतना नहीं माना जायज

स्पेशल जज एकता वर्मा ने अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु पत्रावली सम्बंधित कोर्ट को भेजने का दिया आदेश। साथ ही अदालत ने नौ अगस्त को तीनों दोषियों को सम्बंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाजिर होने का दिया है आदेश,अब रास सांसद सहित अन्य दोषियों को नियत तिथि पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष करना होगा समर्पण।सभी दोषियों को राहत के लिए हाईकोर्ट की लेनी पड़ेगी शरण,कोर्ट का फैसला सुनकर समर्थकों में मचा हड़कंप

एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत ने आम आदमी पार्टी से राज्य सभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह,पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों को करीब डेढ़ वर्ष पूर्व ठहराया था दोषी,सुनाई थी तीन-तीन माह के कारावास एवं डेढ़-डेढ़ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा

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करीब 23 वर्ष पूर्व बिजली -पानी समेत अन्य समस्याओं के विरोध में सड़क पर जाम लगाने,धरना प्रदर्शन करने सहित अन्य आरोपों में कोतवाली नगर में तैनात उपनिरीक्षक अशोक सिंह ने 19 जून 2001 को दर्ज कराया था मुकदमा

पुलिस ने वर्तमान राज्य सभा सांसद संजय सिंह,पूर्व विधायक अनूप संडा,पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव,वर्तमान नामित सभासद विजय,पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस संतोष कुमार,पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सुभाष चौधरी व प्रेम प्रकाश के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट,विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत में चला था मामले का ट्रायल,दौरान विचारण प्रेम प्रकाश की हो चुकी थी मौत,शेष छह लोगों के खिलाफ पूरा हुआ था ट्रायल,मिली थी सजा

विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की अदालत ने छहो आरोपियों को भादवि की धारा-143 व 341 में दोषी ठहराते हुए सुनाई थी तीन-तीन माह के कारावास व अर्थदण्ड की सजा

सुल्तानपुर-ससुरालीजनों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

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