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सुल्तानपुर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की देखे विस्तृत रिपोर्ट।

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[ प्रेस नोटः-199
सराहनीय कार्य
थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर

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थाना कुड़वार पुलिस टीम द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

विवरण :- आज दिनांक 31.07.2024 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सुलतानपुर के दिशा निर्देश में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के नेतृत्व मे अपराध एवं अपराधियो की गिरफ्तारी के परिपेक्ष्य में थाना कुड़वार के प्रभारी निरीक्षक चन्द्रभान वर्मा मय हमराह का0 वीरेन्द्र कुमार द्वारा मु0अ0सं0 212/24 धारा 196/299/352/353 BNS व 67 IT Act से संबन्धित अभि0 इरशाद खान पुत्र मो0 लियाकत निवासी ग्राम बहमरपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर को हरखी बीरापुर मोड़ के पास से मय बरामदगी एक अदद मोबाइल फोन सैमसंग के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा जानबूझकर धर्म विशेष की भावनाओ को आहत करने के लिए अभद्र टिप्पणी किया गया है तथा धार्मिक उन्माद फैलाया गया है । जो समाज विरोधी, धर्म विरोधी की श्रेणी में है। उक्त घटना को लेकर हिन्दू समुदाय में आक्रोश व्याप्त है । अभियुक्त द्वारा पुनः घटना की पुनरावृत्ति कर वैमनस्य व धार्मिक उन्माद फैलाने की प्रबल संभावना थी। अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से आवश्यक कार्यवाही पुर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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नाम पता अभियुक्त-
इरशाद खान पुत्र मो0 लियाकत निवासी ग्राम बहमरपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर उम्र करीब 32 वर्ष
बरामदगी
एक अदद एण्ड्रोएड सैमसंग मोबाइल ।
गिरफ्तारी का स्थान
हरखी बीरापुर मोड़ के पास थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर ।
गिरफ्तारी करने वाली टीम :-
1.प्रभारी निरीक्षक चन्द्रभान वर्मा

  1. का0 वीरेन्द्र कुमार
    प्रेस नोट
    दिनांक- 31.07.2024
    सराहनीय कार्य जनपद सुलतानपुर पुलिस
    पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके मारपीट के अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 307/504 भादवि मे दोषमुक्त व बढ़ोत्तरी धारा 324 एवं 34 भादवि मे 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
    पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय DJ STR कोर्ट थाना करौंदीकला से संबन्धित अभियुक्तगण – ओमप्रकाश पाण्डेय पुत्र रामशिरोमणि 02. ज्ञानप्रकाश पाण्डेय पुत्र रामशिरोमणि 03. पुनीत कुमार पाण्डेय पुत्र ज्ञानप्रकाश पाण्डेय निवासीगण करौंदीकला थाना करौंदीकला जनपद सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 31.07.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 307/504 भादवि मे दोषमुक्त व बढ़ोत्तरी धारा 324 एवं 34 भादवि मे 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
    घटना का संक्षिप्त विवरणः-
    प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 25.03.2002 समय 07.55 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्तगणो द्वारा पानी बहने की बात को लेकर लाठी डण्डा से मारना पीटना व गाली गलौज देना मु0अ0सं0 133/2002 धारा 307/34/504/324 भादवि थाना करौंदीकला से संबन्धित अभियुक्तगण – ओमप्रकाश पाण्डेय पुत्र रामशिरोमणि 02. ज्ञानप्रकाश पाण्डेय पुत्र रामशिरोमणि 03. पुनीत कुमार पाण्डेय पुत्र ज्ञानप्रकाश पाण्डेय निवासीगण करौंदीकला थाना करौंदीकला जनपद सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक हे0का0 जयप्रकाश सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 14.5.2002 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
    [ प्रेस नोट
    दिनांक- 31.07.2024
    सराहनीय कार्य जनपद सुलतानपुर पुलिस
    पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके हत्या के प्रयास के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
    पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ASJ-12 पाक्सो कोर्ट थाना गोसाईगंज से संबन्धित अभियुक्त- धीरज कनौजिया पुत्र छेदीलाल निवासी रामपुर दुबे थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 31.07.2024 को अभियुक्त को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
    घटना का संक्षिप्त विवरणः-
    प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 14.02.2021 समय 15.33 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी मुकदमा की पुत्री को अभियुक्त द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाना मु0अ0सं0 76/2021 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 3/4 व 11/12 पाक्सो एक्ट थाना गोसाईगंज से संबन्धित अभियुक्त- धीरज कनौजिया पुत्र छेदीलाल निवासी रामपुर दुबे थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 राणा प्रताप सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 18.03.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
    [ प्रेस नोट
    थाना जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर
    सराहनीय कार्य दिनांक 28.07.2024 थाना जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर
    आज दिनांक 31.07.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सुलतानपुर के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय जयसिंहपुर के कुशल निर्देशन मे मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 214/24 धारा 137(2) बीएनएस थाना जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर से सम्बन्धित बाल अपचारी गनेश (गणेश) पुत्र लहुरी हरिजन उर्फ मिनई उम्र करीब 16 वर्ष नि0 इसूर थाना जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर को पीढ़ी चौराहे के पास से समय करीब 13.35 बजे हिरासत पुलिस में लेकर विधिक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम
1.उ0नि0 संजय कुमार राय
2.हे0का0 विनोद यादव

सुल्तानपुर KNIT में डेवलप्मेंट प्रोग्राम का समापन समारोह हुआ सम्पन्न।

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