सुल्तानपुर- मुख्यमंत्री योगी की युवा स्वरोजगार योजना का फायदा उठाये उद्यमी,युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारा मकसद -नेहा सिंह।
स्वरोजगार स्थापित करने के लिए इस वक्त जनपद में पुरुष व महिला उद्यमियों के लिए अच्छी चल रही है योजनाएं-नेहा सिंह।
सुल्तानपुर- प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत उद्योग एवं सेवा से जुड़े उद्यमियों के लिए ऋण की सुविधा दी जाती है। इस बात की जानकारी जनपद की उपायुक्त उद्योग अधिकारी नेहा सिंह ने एक भेंटवार्ता के दौरान के.डी न्यूज़ को दी।उन्होंने बताया कि स्वरोजगार स्थापित करने के लिए इस वक्त पुरुष व महिला उद्यमियों के लिए अच्छी योजनाएं चल रही है। उपायुक्त उद्योग अधिकारी ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारा मकसद है. समय-समय पर शासन से निर्देश मिलते हैं कि लाभकारी योजनाओं से लाभार्थियों को लाभ दिया जाए. इसी मकसद के कारण इकाई स्थापना के लिए लाभार्थियों को ऋण दिया जा रहा है। नेहा सिंह ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि स्वरोजगार के लिए उद्योग विभाग में संचालित प्रमुख दो योजनाएं बहुत अच्छी है जिनकी संक्षिप्त जानकारी हम आप को बता रहें हैं और साथ ही अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क कर योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी ली जा सकती हैं।पहली योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) जो उ.प्र. सरकार द्वारा संचालित हैं,इस योजना में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता (कुल परियोजना लागत का सब्सिडी 25%) अभ्यर्थी का (श्रेणीवार) परियोजना लागत का 5% से 10 तक स्वयं का अंशदान होगा। अधिकतम रू. 25.00 लाख तक प्रोजेक्ट फाइल रहेगा।
अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। अभ्यर्थी का 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।आवेदन करते समय आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता, प्रमाण-पत्र शपथ-पत्र पर वांक्षित विवरण जाति प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन करे। इस योजना में सभी को 25% सब्सिडी देय एवं SC/ST, OBC Minority एवं महिला उद्यमियों को स्वयं का अंशदान 5% होगा। वही दूसरी योजना जो जनपद की महत्वकांक्षी है एक जनपद एक उत्पाद योजना जिसको ओडिओपी भी कहते है, इस योजना का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता (कुल परियोजना लागत का सब्सिडी 25%) अभ्यर्थी का (श्रेणीवार) परियोजना लागत का 5% से 10 तक स्वयं का अंशदान। अधिकतम रू. 150.00 लाख तक परियोजना/प्रोजेक्ट लागत की फाइल के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
अभ्यर्थी की आयु 18 से अधिक होनी चाहिए। अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नही है।ऑनलाइन करते वक्त आधार कार्ड, प्रमाण-पत्र शपथ-पत्र पर वांक्षित विवरण जाति प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ किया जा सकता है।इस योजना में SC/ST, OBC, Minority, सामान्य वर्ग महिला द्विव्यांगजन को 25% सब्सिडी (25 से 150 लाख तक) परियोजना लागत का 10% से 25% सब्सिडी देय है।के.डी न्यूज़ संवाददाता से बातचीत खत्म करते हुए नेहा सिंह ने अपील की कि इन योजनाओं के लाभ के लिए उद्यमी (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डीआई यूपी एमएसएमई डॉट यूपीएसडीसी डॉट जीओवी डॉट इन)
www.diupmsme.upsdc.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।और अधिक जानकारी के लिए
सम्पर्क नं.- 9451853474, 7839128217, 8887727090, 7985824084, 9140013747
ई-मेल [email protected] तथा कार्यालय – उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र सुलतानपुर पी.डब्ल्यू.डी. रोड, सिविल लाइन, सुलतानपुर पर सम्पर्क कर सकते है।
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