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सुलतानपुर। हत्या के प्रयास के आरोप से जुड़े मामले में दो आरोपियो को एडीजे त्रयोदश की अदालत ने ठहराया दोषी।

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सुलतानपुर। हत्या के प्रयास के आरोप से जुड़े मामले में दो आरोपियो को एडीजे त्रयोदश एकता वर्मा की अदालत ने ठहराया दोषी। कोर्ट ने आरोपी उदयभान सिंह व पूरन सिंह को ठहराया दोषी। 23 अगस्त को दोषियों की सजा के बिंदु पर आएगा कोर्ट का फैसला

करीब 14 वर्ष पूर्व अभियोगी अनंत बहादुर सिंह निवासी सैठा ने नौ अगस्त 2010 को हुई घटना का जिक्र करते हुए गौरीगंज थाने में हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपो में दर्ज कराया था मुकदमा। गांव के ही आरोपी उदयभान सिंह व पूरन सिंह पर तमंचे से फायर कर अभियोगी अनंत बहादुर व उनके पुत्र अनिल सिंह को गोली मारने का था आरोप। दोषियों की बताई जा रही लम्बी क्रिमिनल हिस्ट्री

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अपर जिला जज एकता वर्मा की अदालत में चला मामले का ट्रायल। मामले में बचाव पक्ष ने आरोपियो को बेकसूर साबित करने का किया भरसक प्रयास,पर बचाव पक्ष रहा असफल। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा व वादी के निजी अधिवक्ता रविवंश सिंह ‘पंकज’ ने अपने साक्ष्यो एवं तर्को को पेश कर गम्भीर अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियो को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दण्डित किये जाने के लिए की मांग।

उभय पक्षो को सुनने के पश्चात कोर्ट ने दोनों आरोपियों को ठहराया दोषी। मिली जानकारी के मुताबिक अपने को सत्ता पक्ष के कुछ माननीयों का बहुत करीबी बताते थे दोनों दोषी। फिलहाल कोर्ट के फैसले से उन्हें मिली बड़ी सबक। दोषी करार उदयभान सिंह व पूरन सिंह को भेजा गया जेल।

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23 अगस्त की तारीख को जेल से तलब कर सजा के बिंदु पर जज एकता वर्मा की कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला। जज एकता वर्मा की तेज तर्रार व ईमानदार छवि की सक्रिय जजो में होती है गिनती। अभी तक कई महत्वपूर्ण मामलों में इस कोर्ट से आ चुका है फैसला। आने वालों फैसलों को देखकर इस कोर्ट पर सभी का जमा है भरोसा

रिपोर्ट-अंकुश यादव

अधिशासी अभियंता संतोष कुमार हत्याकांड में मुकदमा हुआ दर्ज, वजह भी आई निकल कर सामने,देखे रिपोर्ट।

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