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सुल्तानपुर- इसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने किया सरेंडर

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इसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने किया सरेंडर

24 साल पहले वन विभाग की जमीन को कब्जा करने के आरोप में दर्ज केस का मामला

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सुलतानपुर- कोतवाली नगर के पांचोपीरन निवासी इसौली विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में सोमवार को सरेंडर कर दिया। अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद विधायक की जमानत मंजूर कर कोर्ट से रिहा कर दिया गया।विधायक के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने विधायक की जमानत अर्जी पेश कर कहा कि मामला राजनीतिक द्वेष में गलत तरीके से दर्ज कराया गया,जिसका कोई साक्ष्य अभियोजन के पास मौजूद नहीं है। मोहम्मद ताहिर खान वर्तमान समय में इसौली विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं।जिनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। कोर्ट ने अधिवक्ता के तर्काें और साक्ष्य के आधार पर विधायक की जमानत मंजूर कर कोर्ट से रिहा कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख नियत की है।विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय के मुताबिक विधायक मोहम्मद ताहिर खान पर तत्कालीन प्रभारी अधिकारी वन विभाग के दरोगा मुकेश कुमार ने 3 फरवरी 2000 की घटना में वन विभाग अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था। आरोप है कि आरक्षित वन कब्जा कर राजस्थानी ट्रैक्टर से वन कब्जा कर सड़क निर्माण कर रहे थे। मना करने पर अपमानित किया। विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट ने इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान को सम्मन जारी कर तलब किया था।

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