अब बाइक व पंद्रह हजार रुपये की मासिक आय वालों को भी सरकार देगी छत, बशर्ते उनके पास ना हो…?
अब बाइक व पंद्रह हजार रुपये की मासिक आय वालों को भी सरकार देगी छत, बशर्ते उनके पास ना हो पक्का मकान-अशोक कुमार सिंह।
सुल्तानपुर-अब ग्रामीण क्षेत्र में बाइक होने यानी मोटरसाइकिल होने पर भी आप को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकता है। मतलब यह है कि मोटरसाइकिल व 15,000 रुपये की मासिक आय वालों को भी अब सरकार छत देगी, बशर्ते उनके पास पक्का मकान न हो।शासन के निर्देश पर ग्राम्य विकास विभाग ने सर्वेे की तैयारी शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी परियोजना निदेशक अशोक सिंह ने एक भेंटवार्ता के दौरान के.डी न्यूज़ को दी।
आगे जानकारी देते हुए श्री सिंह ने बताया कि यदि आपकी मासिक आय 15000 रुपये तक है तो आप ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पा सकेंगे पंद्रह हजार से ऊपर वालों को इस लाभ से वंचित होना पड़ेगा। परियोजना निदेशक ने आगे बताया कि सरकार ने नई पात्रता शर्तों की सूची जारी की है। सर्वे का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। सरकार ने लाभार्थियों के लिए पात्रता की नियम-शर्तों की नई सूची जारी की है, जिसमें आय की दर में इजाफा किया गया है। कौन पात्र और कौन अपात्र हो सकता है इसको लेकर परियोजना निदेशक ने बताया कि सरकार ने पूर्व के अपात्रता के 21 मानकों में 11 को हटाते हुए सिर्फ 10 अपात्रता के मानकों को रखा है। विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 बिंदुओं की जो पात्रता सूची जारी की है वह पहला है लाभार्थी आयकर दाता न हो। दूसरा व्यावसायिक करदाता न हो,तीसरा
सिंचाई वाली जमीन 2.5 एकड़ से अधिक न हो,चौथा गैर सिंचाई वाली जमीन 5 एकड़ से अधिक न हो,पांचवा परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो,।छठा परिवार के किसी सदस्य का सरकार से कोई फर्म पंजीकृत न हो,। सातवां है 15000 से अधिक मासिक आय परिवार के किसी सदस्य का न हो,। आठवां में तीन पहिया या चार पहिया वाहन न हो,। नौवा कृषि यंत्र में तीन पहिया और चार पहिया न हो और दसवां में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50000 से अधिक न हो इन दस बिंदुओं को ध्यान में रख कर पात्र व्यक्तियों का चयन होना सुनिश्चित किया जा रहा है। बातचीत के अंत मे ग्राम्य विकास के परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जिलों में आवास की आ रही मांग व काफी संख्या में पात्रों के वंचित होने की सूचना पर केंद्र सरकार ने दोबारा सर्वे कराने का निर्देश दिया है।सर्वे की सूची का सत्यापन जिला स्तरीय अधिकारियों से कराया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विकास खंडों में एक जिला स्तरीय अधिकारी को लगाया जाएगा।