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समाजसेवी लहूरी सिंह पर प्राणघातक हमले के दो आरोपियों की जमानत खारिज

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सुलतानपुर

समाजसेवी लहूरी सिंह पर प्राणघातक हमले के दो आरोपियों की जमानत खारिज।समाजसेवी श्याम सुंदर सिंह उर्फ लहूरी सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी राजवंत सिंह पुत्र नरेंद्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम नीरसहिया व आरोपित हरीश चन्द्र शर्मा निवासी ग्राम भगवानपुर की जमानत शुक्रवार को जिला जज ने खारिज कर दी है। लहुरी सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष पांडेय,मदन सिंह,संदीप सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुड़वार थाना क्षेत्र के उतमानपुर निवासी समाजसेवी लहूरी सिंह को इन बदमाशों ने मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में तीन उपनिरीक्षक व चार सिपाही लाइन हाजिर हो चुके हैं।

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