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सुलतानपुर न्यूज़ :- किसान सम्मान निधि दिलाने का झांसा देकर अन्नदाता की जमीन का कराया था बैनामा,

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कथित भूमाफिया को तहसीलदार ने नहीं दिया स्वामित्व, अधिकारिता का दावा‌ खारिज

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किसान सम्मान निधि दिलाने का झांसा देकर अन्नदाता की जमीन का कराया था बैनामा, चार्जशीट को न्यायालय ने लिया संज्ञान

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सुल्तानपुर : किसान सम्मान निधि दिलाने का झांसा देकर अनपढ़ अन्नदाता से कराए गए बैनामे को तहसीलदार सदर हृदय राम तिवारी ने स्वामित्व के लिए वैध प्रपत्र नहीं माना। नामांकन दावा खारिज करते हुए कथित भूमाफिया के कुचक्र की चपेट में आए किसान को साल भर की मशक्कत के बाद न्याय मिला है।
मामला सुल्तानपुर जिले के बंधुआ खुर्द थाना क्षेत्र धम्मौर से जुड़ा हुआ है। कथित जालसाज रंजीत कुमार यादव पुत्र चंद्रिका निवासी गांव सरैया थाना धम्मौर ने सुरेश यादव को किसान सम्मान निधि दिलाने का सपना दिखाकर 3 जुलाई 2023 को उनकी जमीन का पहले एग्रीमेंट और फिर बैनामा करा लिया था। किसान सम्मान निधि दिलाने का झांसा देकर अन्नदाता सुरेश यादव निबंधन कार्यालय लाए गए थे। जहां पर चेक से ऑनलाइन भुगतान का हवाला देकर फर्जी गवाह के जरिए बैनामा करा लिया और एवज में कोई धनराशि और चेक नहीं दिया। किसान सुरेश यादव के परिवार को जब इसकी जानकारी हुई तो परिजन तत्कालीन तहसीलदार सदर के पास पहुंचे और न्याय की मांग की। इसी आधार पर उच्चाधिकारियों (राजस्व और पुलिस) ने कथित भूमाफिया से बैनामा करने के प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। नगर कोतवाली में रंजीत कुमार यादव, उनके भाई संदीप कुमार और गवाह जयराम और इश्तियाक समेत राधेश्याम उर्फ राघव यादव के खिलाफ जालसाजी धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना में आरोप सही पाए जाने पर चार्जशीट जिला सत्र न्यायालय भेजी गई। तहसीलदार हृदय राम तिवारी ने पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद चार्जशीट को धोखाधड़ी का आधार माना और धनराशि का भुगतान सुरेश यादव को नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए दाखिल खारिज का दावा निरस्त कर दिया है। अधिवक्ता जयशंकर द्विवेदी ने बताया कि यह बैनामा किसान सम्मान निधि दिलाने का झांसा देकर कराया गया था। जिसके आधार पर कथित भूमाफियाओं को न्यायालय ने राहत नहीं दी। अधिकारिता का दावा तहसीलदार सदर न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।

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