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सुलतानपुर न्यूज़ :- हत्याकांड, दुष्कर्म तथा फर्जीवाड़े के मामले में आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से लगा झटका।

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सुलतानपुर/अमेठी।

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गल्ला व्यवसायी राजेश जायसवाल हत्याकांड, दुष्कर्म तथा फर्जीवाड़े के मामले में आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से लगा झटका। इन गंभीर मामलों से जुड़े सभी आरोपियों की जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला की अदालत ने की खारिज। दोनों जिलों से जुड़े तीन अलग-अलग थाना क्षेत्र से सम्बंधित मामलों में आरोपियों ने पेश की थी जमानत अर्जी

कूरेभार थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित गुप्तारगंज बाजार से जुड़ा है पहला मामला। आरोप के मुताबिक बीते 23 अगस्त की शाम आरोपी कल्लू उर्फ शादाब,प्रियांशु दूबे,अतीक बेग व जुनैद बेग ने अपने एक अज्ञात साथी संग मिलकर राजेश के साथ की थी मार-पीट व गोली मारकर उतारा था मौत के घाट। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शादाब बेग व प्रियांशु दूबे मृतक राजेश जायसवाल के साथ मिलकर करते थे गल्ले का व्यवसाय। आरोप के मुताबिक बीते दिनों में आरोपियों ने राजेश जायसवाल से करीब साढ़े नौ लाख रुपये एडवांस लेकर गेहूं दिलाने का किया था वायदा। फिलहाल ना आरोपियों ने दिलाया गेहूं और ना लौटाए रुपये। अपने दिये रुपये वापस मांगने पर आरोपीगण राजेश को देते थे धमकी। घटना की शाम बात करने के बहाने बगल में बुलाकर आरोपियों ने गुप्तारगंज बाजार में ही राजेश के घर के निकट वारदात को दिया था अंजाम। मामले में गोली मारने के आरोपी प्रियांशु दूबे व अन्य सक्रिय भूमिका निभाने वाले आरोपी मो. जुनेद बेग व अतीक बेग की जमानत पूर्व में ही हो चुकी है खारिज। कोर्ट ने आरोपी शादाब उर्फ कल्लू निवासी मुजेश-कूरेभार की जमानत भी की खारिज। मृतक राजेश जायसवाल की माँ ने दर्ज कराया है मुकदमा

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अमेठी जिला स्थित भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र से जुड़ा है दूसरा मामला। इस घटना की पीड़िता ने करीब 11 वर्षों से यौन शोषण करने एवं अश्लील वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने समेत अन्य आरोपों में जितेंद्र कुमार पासी के खिलाफ दर्ज कराया है मुकदमा। भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र स्थित पूरे बरजोर मजरे कंजास का रहने वाला है आरोपी जितेंद्र कुमार पासी। बचाव पक्ष ने आरोपी को अहमदाबाद शहर में रहने एवं उसे विगत कई महीनो से बीमार रहने समेत अन्य तर्कों को पेश करते हुए बताया था बेकसूर। फिलहाल उपलब्ध वीडियो व अन्य साक्ष्यो के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत दिया जाना नहीं माना जायज और कर दी अर्जी खारिज

अमेठी कोतवाली क्षेत्र स्थित भूपतिपूर गांव से जुड़ा है तीसरा मामला। जहां के रहने वाले आरोपी साहब बक्श सिंह के खिलाफ वादिनी श्यामा देवी ने हाईनेस्ट एग्रो प्रोड्यूसर व अन्य कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने पर पांच वर्षों में दो गुना लाभ दिलाने का वायदा करने का लगाया है आरोप। आरोपी के जाल में फंसकर करीब 10.50 लाख रुपये कंपनी में इन्वेस्ट करने का है मामला। वादिनी के आरोप के मुताबिक मिच्योरिटी हो जाने के बाद भी रुपए न मिलने पर वादिनी ने मांगे अपने रुपये तो वर्ष- 2025 की तिथि का चेक काटकर देने लगा आरोपी और नहीं दिलाये वादिनी के रुपये। इसी मामले में आरोपी साहब बक्श सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अर्जी पेश कर मांगी थी अग्रिम जमानत। फिलहाल आरोपी की अग्रिम जमानत के लिए कोई आधार न पाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने खारिज की अग्रिम जमानत अर्जी। कोर्ट के आदेश से आरोपियों को मिली बड़ी सबक

रिपोर्ट-अंकुश यादव

सुलतानपुर न्यूज़ :- 72 घंटे बाद भी प्रसूता की मौत के मामले मे नही हुई एफआईआर दर्ज।

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