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sultanpur news :- कोई जरूरी नही है कि नवंबर में ही जीवित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है – मुख्य कोषाधिकारी।

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कोई जरूरी नही है कि नवंबर में ही जीवित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है – मुख्य कोषाधिकारी।

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सुलतानपुर।:- बैंक खाते की गलत जानकारी देने से पेंशनरों के खाते में सासमय पैसा नही पहुंच पा रहा है और पेंशनरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए जनपद के मुख्य कोषाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने एक भेटवर्ता के दौरान के.डी न्यूज़ को बताई। आगे जानकारी देते हुए श्री सिंह ने कहा कि जब भी पेंशनर वेरिफिकेशन के लिए कार्यालय में आये तो बैंक पास बुक व पीपीओ साथ लेकर आये। जो पेंशनर अभी तक अपने डाकुमेंट नही जमा कर पाएं हैं बस उनकी पेंशन रुक जाएगी।लेकिन उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब वह दुबारा जिस डेट पर डाकुमेंट लेकर आएंगे तो अलग से चेक काट कर दे दिया जाएगा। मुख्य कोषाधिकारी ने एक अहम जानकारी देते हुए संवाददाता को बताया कि
कोई जरूरी नही है कि नवंबर में ही जीवित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, जब भी आये वह दे सकते हैं।बस यह ध्यान रखना है कि जिस महीने में वह अपना प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं फिर अगले साल उसी महीने और उसी डेट के पहले यह प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। साथ में एक और जानकारी देते हुए अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि हमारे कार्यालय से एक और सहूलियत दी गई है कि जिसमे शहर में रह रहे असहाय पेंशनरों के लिए कार्यालय का कर्मी मौके पर जा कर वेरिफिकेशन कर लेगा साथ ही शाशन ने एक डायरेक्शन भी किया है जिससे जो बहुत कमजोर है आने में असमर्थ हैं या हास्पिटलाइज हैं या बेड पर है। तो उनका जीवित प्रमाण पत्र नजदीकी पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन के द्वारा एक डिवाइस के माध्यम से हो जाएगा। पोस्टमैन उस डिवाइस को लेकर आप के घर आएगा, उसकी कुछ फीस है उस फीस को जमा करने के बाद आप का वेरिफिकेशन कर देगा।बातचीत के अंत में उन्होंने के.डी न्यूज़ को बताया कि अगर कोई पेंशनर जनपद के गांवों में रह रहा है तो वह तहसीलदार से वेरिफिकेशन करा सकते है। अगर वह बैंक से वेरिफिकेशन करा रहे तो वह तभी मान्य होगा जब बैंक स्वंम हमारे कार्यालय को बाई पोस्ट भेजेगा। हमारे यहाँ लगभग 24 सौ बाहर के पेंशनर हैं और इस जनपद के लगभग 18 हजार पेंशनर हैं।बस पेंशनरों से यही कहेंगे वह जबभी आये तो बैंक पास बुक व पीपीओ साथ लेकर ही आये।

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