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Sultanpur News :- स्पेशल कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी चचेरे भाई को सुनाई सजा।

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सुलतानपुर/अमेठी। स्पेशल कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी चचेरे भाई ओमप्रकाश उर्फ लाला को सुनाई 20 वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा। दुष्कर्म का दोषी ओमप्रकाश फैसला सुनाने के दिन रहा गैरहाजिर। स्पेशल जज नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सजा भुगतने को लेकर दोषी की गिरफ्तारी के लिए जारी किया एनबीडब्ल्यू

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अमेठी जिला स्थित जामो थाना क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता किशोरी की माँ ने किशोरी के ही चचेरे भाई ओमप्रकाश उर्फ लाला के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। आरोप के मुताबिक चार अगस्त वर्ष-2022 को पीड़िता किशोरी आरोपी ओमप्रकाश के घर बनाने गई थी खाना। खाना बनाने के बाद पीड़िता को उसके घर छोड़ने आ रहा था आरोपी। इसी दौरान नीयत डगमगाने पर आरोपी ओमप्रकाश ने अपनी ही नाबालिग चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म की वारदात को दे डाला अंजाम। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर भेजा था जेल व अपनी तफ्तीश पूरी कर उसके खिलाफ दुष्कर्म व अन्य आरोपों की धाराओं में दाखिल की थी चार्जशीट

स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चल रहा था मामले का ट्रायल। विचारण के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को बेकसूर साबित करने का किया भरसक प्रयास,फिलहाल बचाव पक्ष रहा असफल। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक विवेक कुमार सिंह ने जोड़ दी घटना की कड़ी से कड़ी और रिश्ते को दागदार कर अपनी ही अवयस्क चचेरी बहन की इज्जत से खेलने वाले ओमप्रकाश उर्फ लाला को दोषी ठहराकर कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किये जाने के लिए की मांग

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उभय पक्षो को सुनने के पश्चात कोर्ट ने आरोपी ओमप्रकाश के प्रति आने वाले फैसले को लेकर मुकर्रर की थी तारीख। फिलहाल तारीख व नियत कार्यवाही की पूर्व सूचना होने के बावजूद ओमप्रकाश उर्फ लाला अपनी करनी पर मिलने वाले फल के अंदेशे की वजह से रहा गैरहाजिर। कोर्ट ने तय तारीख पर अपना फैसला सुनाते हुए ओमप्रकाश को ठहराया दोषी और सुनाई सजा। फिलहाल कोर्ट का फ़ैसला आने के समय दोषी के गैरहाजिर रहने की वजह से उसके खिलाफ जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट। दोषी को सजा भुगतने के लिए पकड़कर पेश करने की जामो पुलिस को मिली है जिम्मेदारी

रिपोर्ट-अंकुश यादव

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