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सुलतानपुर न्यूज़ :- । फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म के आरोपी दयाराम को ठहराया दोषी।

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सुलतानपुर। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म के आरोपी दयाराम को ठहराया दोषी। एफटीसी प्रथम जज जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने दोषी को सुनाई 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा। वर्ष-2021 में धनपतगंज थाने में दर्ज हुआ था मामला। करीब साढ़े तीन साल बाद फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट से मूक-बधिर रेप पीड़िता को मिला न्याय। कोर्ट के फैसले से युवती के गूंगी-बहरी होने का नाजायज फायदा उठाने वाले को मिली बड़ी सबक

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धनपतगंज क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता की मां ने चार सितम्बर वर्ष-2021 को अपनी बेटी के साथ हुई घटना के सम्बंध में आरोपी दयाराम के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। आरोप के मुताबिक करीब 30 वर्षीय पीड़िता बचपन से ही मानसिक रूप से रही कमजोर,बोलने व सुनने में रही अक्षम। ईशारे में ही उसकी बातों को समझकर उसकी मां पूरी करती थी दिनचर्या। आरोप के मुताबिक गांव में आस-पास के लोगो के यहां जाकर उठना-बैठना था उसकी आदतों में। इसी दौरान घटना के दिन सुबह करीब आठ बजे गांव में निकली पीड़िता को अकेला पाकर आरोपी दयाराम ने उसे बना लिया था हबस का शिकार

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आरोप के मुताबिक करीब एक घण्टे बाद लौटी पीड़िता रो-रोकर इशारों में अपने दर्द को करने लगी बयां और अपने कपड़ों व प्राइवेट पार्ट की तरफ बार-बार कर रही थी इशारा। पीड़िता के साथ गलत होने की बात समझने पर मां ने इशारों में पूँछी आरोपी की पहचान तो अपनी भाषा मे भैया-भैया कहते हुए आरोपी दयाराम की तरफ इशारा कर जोर-जोर से रोने लगी पीड़िता। अपनी बेटी के साथ हुई घटना सम्बन्ध में अभियोगिनी ने दयाराम के खिलाफ दर्ज कराया बलात्कार का मुकदमा। कोर्ट में स्पेशल एजुकेटर एक्सपर्ट के सहयोग से पीड़िता का हुआ था धारा-164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान। जिसके बाद आरोपो की पुष्टी होने पर आरोपी दयाराम को जेल भेजने की हुई थी कार्यवाही। एक गूंगी-बहरी युवती के साथ हुई रेप की घटना की गम्भीरता को देखकर कोर्ट से आरोपी दयाराम को नहीं मिल सकी थी जमानत। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप की धारा में दाखिल की थी चार्जशीट

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