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सुल्तानपुर न्यूज़ :- सरकारी धन को दांव पर लगाकर रोक के बावजूद खातेदार की जमीन में जबरन नाली निर्माण कराने का प्रधान पर लगा आरोप।

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सुलतानपुर। बनकेपुर ग्राम प्रधान के जरिये सरकारी धन को दांव पर लगाकर रोक के बावजूद खातेदार की जमीन में जबरन नाली निर्माण कराने का लगा आरोप। पीड़ित पक्ष ने सीडीओ,डीपीआरओ,बीडीओ व एसडीएम से की मामले की शिकायत। एसडीएम सदर बिपिन द्विवेदी ने बीडीओ दूबेपुर व थाना प्रभारी धम्मौर को दिया कार्यवाही का निर्देश। प्रकरण की बीडीओ से शिकायत होने व सम्पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद भी मामले को गम्भीरता से न लेने का है आरोप। बीडीओ ने पीड़ित की शिकायत पर सच्चाई जानने का भी नहीं किया प्रयास,नतीजतन नहीं रोका विवादित नाली निर्माण। बीडीओ के जरिये स्थिति को स्पष्ट करना भी नहीं समझा गया जायज बल्कि प्रधान की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा कर सरकारी धन का अपव्यय कराने में जुटी,लग रहे गम्भीर आरोप। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर हुई निष्पक्ष जांच तथा पीड़ित पक्ष की ही निकली जमीन और हटानी पड़ गयी नाली तो कौन होगा लाखो कीमत की बन रही इस नाली के सरकारी धन अपव्यय व पीड़ित पक्ष को पहुँची क्षति का जिम्मेदार,उठ रहे गम्भीर सवाल

सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत दूबेपुर ब्लॉक के बनकेपुर गांव में प्रधान मंजूर उर्फ मुन्ना चौव्वन के खिलाफ समर्थकों संग मिलकर पीड़ित देवी प्रसाद के खाते की जमीन में जबरन नाली निर्माण कराने का है आरोप। गंवई राजनीति के चक्कर मे प्रकरण की शिकायत करने वाले पीड़ित पक्ष पर गांव के कुछ लोगो को उकसाकर हमला कराने की योजना बनाने का भी है आरोप। खातेदार की पत्नी मीना देवी ने कई अधिकारियों से मामले की शिकायत कर कार्यवाही के लिए की है मांग। शिकायतकर्ता पक्ष के आरोप के मुताबिक ग्राम बनकेपुर के रहने वाले देवीप्रसाद गाटा संख्या-679/रकबा 0.2590 हे. के है अंकित खातेदार। जिनकी जमीन पर पूर्व में ग्राम प्रधान के जरिये गलत तरीके से बिछवा दिया गया था खड़ंज्जा। उस समय भी पीड़ित पक्ष ने की थी शिकायत,लेकिन पीड़ित पक्ष के दलित होने व उसकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर उसके खाते की जमीन के बाहर होना बताकर बिछा लिया गया था खड़ंजा

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आरोप के मुताबिक खातेदार देवीप्रसाद ने अपने जमीन की वास्तविक सीमा स्पष्ट करने के लिए दाखिल किया है सीमांकन का मुकदमा। मामले में राजस्व टीम प्राथमिक सीमांकन रिपोर्ट भी कर चुकी है दाखिल,जिसमे देवीप्रसाद की जमीन में ग्राम सभा के जरिये खड़ंजा लगा लेने का किया गया है जिक्र,इसके अलावा ताफैसला उभय पक्षो को यथास्थिति बनाये रखने का दिया गया है निर्देश। इस मुकदमे में ग्राम सभा भी है पक्षकार, ग्राम सभा के पक्षकार होने के एवज में प्रधान को मिल चुकी है मुकदमे की नोटिस व उन्हें मुकदमे के सम्पूर्ण तथ्यों की भलीभांति है जानकारी, सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा सीमांकन का मुकदमा,फिर भी बिना सीमांकन का वाद फाइनल हुए प्रधान ने गलत तरीके से लगवा दिया नाली निर्माण का काम। आखिर विवाद होने की दशा में किसने दे दी निर्माण कार्य की मंजूरी,उठ रहे सवाल। इसके अलावा ग्राम प्रधान के जरिये विकास कार्यों के नाम पर अन्य अनियमितता का भी लग रहा आरोप,जल्द ही हो सकती है मामले की जांच,जिम्मेदारो पर गिर सकती है गाज

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