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योगी सरकार: का फरमान जारी। महिलाओं,बच्चियों की सुरक्षा को लेकर अब सवारी गाड़ियों पर चालकों का मोबाइल नंबर व आधार नम्बर लिखा होना जरूरी।
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया नियम
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नया नियम लागू किया है।
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सुल्तानपुर के एआरटीओ अलका शुक्ला ने ई-रिक्शा और सवारी गाड़ियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, इस नियम के तहत, ई-रिक्शा, ओला कैब, रैपिडो, ऑटो और टैम्पो जैसे सार्वजनिक वाहनों पर चालक का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा।
इस एडवाइजरी का उद्देश्य महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे अपराधियों को आसानी से पकड़ा जा सके। एआरटीओ अलका शुक्ला ने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं और स्कूली बच्चियों के प्रति संवेदनशील है और इस नए फरमान से चालकों को थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन इससे महिलाओं और बच्चियों को सहूलियत मिलेगी।वाहन स्वामियों को 31 जुलाई 2025 तक इस नियम का अनुपालन करना होगा। अनुपालन न करने पर प्रवर्तन कार्यवाही की जाएगी।
नियम के मुख्य बिंदु:
- चालक का नाम: वाहन पर चालक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
- चालक का मोबाइल नंबर: वाहन पर चालक का मोबाइल नंबर भी लिखा होना चाहिए।
- चालक का आधार नंबर: वाहन पर चालक का आधार नंबर भी अंकित करना होगा।
नियम का उद्देश्य:
इस नियम का उद्देश्य महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से यात्रा करने में मदद मिलेगी।
नए नियम के लाभ:
- आसानी से पहचान: वाहन चालक की पहचान आसानी से हो सकेगी, जिससे अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी।
- महिलाओं की सुरक्षा: महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी।
- जिम्मेदारी: वाहन चालक अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और अपने वाहन को सुरक्षित तरीके से चलाएंगे।
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नए नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई:
- चालान: नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों का चालान किया जाएगा।
- परमिट रद्द: बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का परमिट रद्द किया जा सकता है।
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Sultanpur News :-कर्मचारी की बाइक जेल परिसर से हुई गायब। लगभग 60 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप।अलका शुक्ला ने ई रिक्शा समेत सवारी गाड़ियों के लिए जारी की एडवाइजरी।
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