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सुलतानपुर-माटीकला उद्योग स्थापित करने इच्छुक अभ्यर्थी 19 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन।

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*माटीकला उद्योग स्थापित करने इच्छुक अभ्यर्थी 19 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन।*

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सुलतानपुर 13 फरवरी/जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती के निर्देशन में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम मिलन ने बताया कि माटीकला रोजगार से जुड़े परम्परागत/प्रशिक्षित युवक-युवतियों को रोजगार देने का उद्देश्य से जिला खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा उ0प्र0 माटीकला बोर्ड, के सौजन्य से मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना शुरू की गयी है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के माटीकला उद्योग का व्यवसाय शुरू करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी/व्यक्तियों 19 फरवरी, 2020 तक ऋण आवदेन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से उद्यमियों को 10 लाख तक ऋण प्रदान किये जायेंगे। आवेदन करने वाले व्यक्ति की 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के, इन उद्यमियों को 5 लाख से अधिक ऋण (लोन) प्राप्त करने के लिये कम से कम जूनियर हाईस्कूल की शिक्षा होना अनिवार्य है। उद्यमी को परियोजना लागत (प्रोजक्ट कास्ट) का 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं लगाना होगा साथ ही योजनान्तर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 25 प्रतिशत एक मुश्त मार्जिन मनी अनुदान धनराशि के रूप मंे प्रदान की जायेगी।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त जानकारी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय कला भवन निकट डीएम आवास, सुलतानपुर से कार्य दिवस में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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