सुलतानपुर-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक आदेश हुआ जारी,किन वस्तुओं पर बॉर्डर से जनपद के अंदर लाने ले जाने पर लगा प्रतिबंध,देखे पूरी रिपोर्ट,
कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व में जारी संपूर्ण लाग डाउन निषेधाज्ञा के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि घरेलू उपयोग की सामग्रियों यथा गेहूं चावल आटा बेसन मैदा दाल तेल घी डालडा रिफाइंड साबुन टूथपेस्ट समस्त प्रकार के मेवा आलू समस्त प्रकार की सब्जियों व समस्त प्रकार के फल दूध तथा समस्त प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ एलपीजी पशुओं के चारा से संबंधित पशु आहार भूसा चिकित्सीय उपकरणों दवाओं सोडियम हाइपोक्लोराइट क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य प्रकार के केमिकल जो फर्श क्लीनर सैनिटाइजर में प्रयोग किए जाने वाले हैं इनकी गाड़ियों को जनपद के बॉर्डर या जनपद के अंदर लाने ले जाने हेतु प्रतिबंध से पूर्णता मुक्त किया गया है इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन में लाग डाउन के दृष्टिगत कोई कठिनाई न होने पाए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि उपरोक्त सामानों का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को जनपद के अंदर आने से या जनपद के अंदर से ले जाने से रोका न जाए।