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सुलतानपुर-कोविड-19 के महामारी के फैलाव को रोकने हेतु डीएम ने दिये आदेश,देखे पूरी रिपोर्ट

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कोविड-19 के महामारी के फैलाव को रोकने हेतु समस्त दुकानों, वाणिज्य अधिष्ठानों एवं कारखानों सेवा योजक/आकूपायर को डीएम द्वारा दिये आदेश।

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          सुलतानपुर 07 अप्रैल/ कोरोना वायरस (कोविड-19) रोग के फैलाव से संकटग्रस्त होने के कारण महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 03 सन् 1897) की धारा-02 के अधीन दी गयी शक्तियों को प्रयोग करके उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 09/2020/462/36-3-2020-30(सा0)/2020 दिनांक 30.03.2020 को अधिसूचित की गयी है। उक्त के परिपालन हेतु समस्त दुकानों वाणिज्य अधिष्ठानों एवं कारखानों सेवायोजक/आकूपायर को जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने आदेशित किया है कि कोविड-19 के ग्रसित कर्मचारियों/कर्मकारों, जो कोविड-19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हो और पृथककरण में रखे गये हो, को उनके नियोजक द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जायेगा। ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा। जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ्य होने के पश्चात अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान/प्रस्तुत किया जायेगा। 
         उन्होंने आदेशित किया है कि जनपद के ऐसी समस्त दुकानों, वाणिज्यक अधिष्ठानों एवं कारखानों, जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थायी रूप से बन्द है, के कर्मचारियों/कर्मकारों को ऐसी अस्थायी बन्दी अवधि के लिये उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा। ऐसी समस्त दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, जहां 10 या 10 से अधिक कर्मकार नियोजित/योजित हो, को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट्ट मुख्य द्वारा पर, को कोविड-19 की रोकथाम के लिये केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा। इसका उल्लंघन नियमानुसार दण्डनीय है।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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