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सुलतानपुर-शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी

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प्रेस विज्ञप्ति

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     सुलतानपुर 24 मई/ अपर जिलाधिकारी(प्रशा0) हर्ष देव पाण्डेय ने बताया कि वर्तमान में महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण केे तीव्र प्रसरण के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति के दृष्टिगत मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है एवं इसी दौरान 22 मई, 2020 को जमातुलविदा/रमजान का अन्तिम शुक्रवार एवं 25 मई को चन्द्रदर्शन के अनुसार ईद का त्यौहार मनाया जायेगा, जिससे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, मनमुटाव व प्रतिद्वन्दिता के परिपेक्ष्य में उन्मादी, साम्प्रदायिक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा विध्वंसक, विस्फोटक, विधि विरूद्ध व समाज विरोधी क्रिया कलाप कारित किये जा सकते हैं। उपर्युक्त के दृष्टिगत सुलतानपुर प्रशासन को समाधान हो गया है कि जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की जाय। 
      अतः शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत यह आदेश देना अनिवार्य हो गया है। अतः अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सुलतानपुर द्वारा जनपद की सीमा के अन्तर्गत शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नवत आदेश पारित करता किया जाता है, जो सम्पूर्ण जनपद की सीमा के अन्तर्गत 21 मई से 18 जुलाई, 2020 तक प्रभावी रहेगा। 
      जनपद में सायं 07 बजे से प्रातः 07 बजे तक आवागमन पूर्ण से प्रतिबंधित रहेगा एवं इस अवधि में सभी प्रकार की सामाजिक/धार्मिक/व्यापारिक/वाणिज्यिक गतिविधियां बाधित रहेंगी, जनपद में समस्त धार्मिक/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे, कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपद के कन्टेनमेण्ट एवं बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति (डोर स्टेप डिलीवरी) के अतिरिक्त सभी प्रकार की गतिविधियां बाधित रहेंगी। नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों में नियमित साफ-सफाई एवं फागिंग डिस्इन्फेस्टिंग की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जायगी। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा कोरोना वायरस के सम्बन्ध में अप्रमाणित सूचना एवं झूंठी खबरें नहीं फैलायी जायेंगी, जिससे जन मानस में भय अथवा आक्रोश उत्पन्न हो। जनपद में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तथा किसी भी प्रकार की जमाखोरी एवं काला बाजारी को रोकने हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा सघन जाॅच/निरीक्षण एवं कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। 
      किसी भी स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति इस रूप में एकत्र नहीं होंगे कि उससे शांति व्यवस्था भंग होने एवं कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका हो। बिना सम्यक् अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस, जनसभा अथवा अन्य कोई विरोध कार्यक्रम नहीं किये जायेंगे। ऐसे आयोजन में बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति सामाजिक स्थान पर कोई भी आग्नेयास्त्र अथवा चाकू, फरसा, भाला अस्त्र-शस्त्र आदि का प्रदर्शन नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जायेगा, जिससे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की धार्मिक भावनाओं को आघात पहँुचे। कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर या घर के बाहर ईट के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, शीशा व बोतल के टुकड़े अथवा विस्फोटक सामग्री एकत्र नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा शासकीय कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राजकीय कार्य हेतु लगे वाहनों को बाधा नहीं पहँुचायी जायेगी। 
       आदेश अवधि में प्रयुक्त होने वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों/नियमों के अनुसार होगा। कोई भी व्यक्ति खुले/सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं का वध व किसी भी प्रकार के मीट आदि की बिक्री नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा आम जन मानस में Nuisance पैदा करने वाला कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के विधि सम्यक् कार्य में कोई बाधा/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जायेगा, जिससे मानव सुरक्षा एवं लोक शान्ति भंग होने का खतरा उत्पन्न हो।  किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सरकारी सम्पत्तियों अथवा वाहन या किसी प्रकार के परिवहन में बाधा नहीं पहुँचायी जायेगी। 

समस्त अधिकारीगण धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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