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सुलतानपुर- सुलतानपुर-सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ARTO माला बाजपेई ने जारी किया निर्देश, किन वाहनों की क्या होगी अधिकतम गति सीमा-

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सुलतानपुर 17 जून/ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) माला बाजपेयी ने सर्वसाधारण को सूचित किया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग सुलतानपुर ने राष्ट्रीयकृत मार्गो व मार्गो के अंश पर संचालित होने वाले वाहनों की अधिकतम गति सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। आज इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है। सुलतानपुर जनपद से होकर निकलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता वाले क्षेत्र को गति सीमा निर्धारण के दायरे से अलग रखा गया है। गति सीमा के निमयों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ही नही पुलिस भी कार्यवाही करेगी। जिले के राष्ट्रीय राज्य मार्ग 128, कटकाखानपुर-अकबरपुर वाया पीढी सेमरी दो पहिया वाहन/थ्री व्हीलर गति सीमा 40 किमी प्रति घण्टा चालक सहित 7 सीटो वाले वाहन 60 किमी प्रति घण्टा एवं चालक सहित 08 से 12 सीटो वाले यान 60 किमी प्रति घण्टा और समस्त मालयान 50 किमी प्रति घण्टा की रफ्तार से अधिक नही चल सकेगें। ग्रामीण मार्ग केशवपुर से दुर्गापुर तक दो पहिया वाहन/थ्री व्हीलर गति सीमा 20 किमी प्रति घण्टा चालक सहित 7 सीटो वाले वाहन 40 किमी प्रति घण्टा एवं चालक सहित 08 से 12 सीटो वाले यान 40 किमी0 प्रति घण्टा और समस्त मालयान 30 किमी0 प्रति घण्टा की रफ्तार से अधिक नही चल सकेगें।

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उन्होंने बताया है कि सम्बन्धित मार्गो का साईन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थानों के दोनो छोर (प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु) पर तथा मध्य में जगह-जगह इंडियन रोड कांग्रेस काउसिंल कोड के मानक के अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग की ओर से लगाया जायेगा। जिससे वाहन चालको को इसकी जानकारी हो सके। बोर्ड रात्रि में भी चमके इसके लिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग करना होगा। अग्निशमन वाहन, एम्बुलेन्स, पुलिस वाहन कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए, सैन्य बल एवं अर्द्ध सैनिक बल के साथ प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के प्रयुक्त वाहन इस दायरे में नही आयेगें।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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