यूपी/अमेठी-किसानों को पराली खेतों में जलाने पर लगेगा अर्थदण्ड-जिलाधिकारी
चंदन दुबे की रिपोर्ट
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने जनपद के समस्त किसानों को सूचित करते हुए कहा है कि किसान भाई यदि खेतों में फसल अवशेष/पराली जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने पर संबंधित किसान को जुर्माना देना पड़ेगा,यह जुर्माना जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर लगेगा तथा एक बार से अधिक बार पराली जलाते पाये जाने पर अर्थदण्ड के साथ कारावास की कार्यवाही भी की जा सकती है।
फसल अवशेष जलाने पर जुर्माना राशि की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि 02 एकड़ से कम पर 2500/- रूपये, 2 से 5 एकड़ पर 5000/- रूपये तथा 5 एकड़ से अधिक पर 15000/- रूपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।उन्होंने बताया कि फसल का अवशेष जलाने पर रासायनिक क्रियाओं से पर्यावरण को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचता है।फसल अवशेषों को जलाने से जड़,तना,पत्तियो में संचित लाभदायक पोषण तत्वों का नष्ट हो जाना।फसल अवशेषों को जलाने से लाभदायक मित्र कीट जलकर मर जाते हैं,जिसके कारण वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
जिलाधिकारी ने सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि फसल के अवशेष खेतों में न जलायें अन्यथा की स्थिति में पकड़े जाने पर नियमानुसार जुर्माना करने की कार्यवाही संपादित कर दी जाएगी,जिसके लिये किसान भाई स्वयं जिम्मेदार होंगे।