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#सुलतानपुर-(आरोप)नाबालिक बेटे को बालिक दिखा कर जमीन की कर दी गई रजिस्ट्री,और नाबालिग को ही भवन निर्माण की मिल गई अनुमति?
सुल्तानपुर उ प्र
नाबालिक बेटे पशुपति नाथ मिश्र को बालिक दिखा कर जमीन की कर दी रजिस्ट्री।बैनामे के आधार पर नियति प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने नाबालिग को ही भवन निर्माण की अनुमति कर दी प्रदान
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वाह रे सुल्तानपुर नगरी यहां अफसर अटौची लेकर उतरता है और ट्रकों मे समान भर कर ले जाता है ये कहावत खूब सुनी होगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा टका सेर भाजी टका शेर खाजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है, आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले तो दस्ताबेज लेखक रजिस्ट्रार उप पंजियक ने जिला कोषागार कार्यालय सुल्तानपुर मे तैनात तत्कालीन सहायक कोषाधिकारी आत्माराम मिश्रा के नाबालिक बेटे पशुपति नाथ मिश्र को बालिक दिखा कर जमीन की रजिस्ट्री कर दी और बाद मे उसी बैनामे के आधार पर नियति प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने नाबालिग को ही भवन निर्माण की अनुमति प्रदान कर दिया जब की जन समान्य के लिए दुनियां भर के नियम कानून सिखाये जाते है लेकिन अपने ही राजस्व महकमे से जुडे सहायक कोषाधिकारी आत्माराम मिश्रा के लिये साहब ने सभी नियम कानून कायदे सब कुछ गिरवी रख दिया।शिकायतकर्ता रामानन्द ने आरोप लगाया कि
जनपद सुल्तानपुर मे एक ऐसी रजिस्ट्री हुई है जो चौकाने वाली है जिसके नाम से जमीन की रजिस्ट्री हुई है उसकी उम्र उस वक्त महज 11 वर्ष थी उप रजिस्ट्रार और उप पंजियक ने धृतराष्ट बन कर जमीन की रजिस्ट्री कर दिया जब की नियमत: नाबालिग के नाम पर रजिस्ट्री मे माता या पिता का संरक्षक के रूप मे होना जरूरी होता है इस पूरे प्रकरण मे साक्ष्य के साथ शिकायत कर्ता रामानन्द ने स्थानीय प्रशासन के साथ उत्तर प्रदेश शासन व आयकर आयुक्त और लोकायुक्त उत्तर प्रदेश से शिकायत की है।
दिये गये उक्त शिकायती पत्र मे शिकायत कर्ता ने आरोप लगाया है की तत्कालीन सहायक कोषाधिकारी आत्माराम मिश्रा निवासी ग्राम पूरे चेरे मिश्र पोस्ट भण्डरा जनपद सुल्तानपुर ने दिनांक1_9 1996 को अपने नाबालिग पुत्र पशुपति नाथ मिश्र के नाम सदर तहसील मे सुल्तानपुर मे कूट रचना दस्ताबेजी फ्राड करके तथा विभागीय मिली भगत से खसरा नं 838 करौदिया निराला नगर सुल्तानपुर मे क्रय किया उस समय क्रेता पशुपति नाथ मिश्र की उम्र 11 वर्ष थी और नबालिक पशुपति नाथ मिश्र के नाम से कार्यालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र सुल्तानपुर मे भवन निर्माण के लिए पत्र सं 292/97 द्वारा दिनांक 17_ 9_97 को भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी जिसमे कार्यालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र सुल्तानपुर के गृह निर्माण अनुमति मे एक मंजिल मकान की अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गयी थी परन्तु पशुपति नाथ मिश्र और आत्माराम मिश्रा द्वारा तीन मंजिला मकान अवैध रूप से जबरन बना लिया जब की नाबालिग पशुपति नाथ मिश्र द्वारा एक मंजिला मकान निर्माण का शपथ पत्र भवन निर्माण के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया है उक्त जमीन और भवन निर्माण मे कई लाख रूपया व्यय किये गये है नाबालिग द्वारा बगैर कमाई के जमीन खरीदना एवं कई लाख का मकान निर्माण का गैर कानूनी एवं संगेय अपराध है तथ्यों के प्रकाश मे उक्त विपक्षीणों ने फ्राड व कूट रचना करके नाबालिग के नाम बैनामा कराया एवं निर्माण किया गया है एेसी स्थित मे विपक्षीगणों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही किया जाने की मांग मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी से की है।