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बहुचर्चित चौहरे हत्याकांड में किसको मिला लाभ कौन हुआ बरी।

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बहुचर्चित चौहरे हत्याकांड में लईक और उमर दोषी करार, सन्देह के लाभ में एक अभियुक्त बरी

आगामी नौ मार्च पर सजा के बिंदु पर आएगा फ़ैसला

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बचाव और अभियोजन पक्ष ने बड़ी मजबूती के साथ रखें अपने तर्क

घर के सामने लघुशंका करने को लेकर चाकू से हुआ था हमला

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सतीश पांडेय/योगेश यादव सौजन्य से………..

(सुल्तानपुर/)पांच वर्ष पूर्व कोइरीपुर बाजार में हुए बहुचर्चित चौहरे हत्याकांड में अभियुक्त लईक और उमर दोषी करार दिए गए हैं वहीं सन्देह के लाभ में एक अभियुक्त को अदालत ने बरी कर दिया है।लगभग एक दर्जन गवाहों को बचाव और अभियोजन पक्ष ने परीक्षित कराया गया था।
बताते चलें कि 07/10/15 की शाम छः बजे के करीब मुहारे पर लघुशंका करने को लेकर पीड़ित ने एतराज जताया।जिसपर अभियुक्त ने कई लोगों को धारदार हथियार से चाकू घोंप कर घायल कर दिया था ।जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी ।इस मामले का ट्रायल एफ़टीसी सेकंड न्ययाधीश पूनम सिंह की अदालत में हो रहा है ।बताते चलें टाउन एरिया कोइरीपुर में घटना के दिन अभियुक्त लईक सुत खलील निवासी शास्त्रीनगर खड़े होकर पेशाब करने लगा ।सामने के घर की औरतों ने जब विरोध किया तो लईक अपने साथी उमर के साथ गोश्त काटने वाले चाकू लेकर उलाहना देने वालों पर टूट पड़ा।उसने जौहर,गौहर, जावेद ,आमीना ,मोइनुद्दीन आदि पर हमलावर टूट पड़े ।चाकुओं से गले समेत पूरे शरीर पर वार हुआ ।हमले में चार लोगों की मौत हो गयी।मुख्य अभियुक्त लईक समेत दो अन्य लोगों को भी मुलजिम बनाते हुए चांदा थाने की पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया। आज छः मार्च को दो लोग दोषी करार दिए गए वहीँ बचाव पक्ष के अधिवक्ता व पूर्व एडीजीसी क्रिमनल आर•के•यादव ,नरेंद्र सिंह ने की थी पैरवी, वहीं अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार दूबे ने रखे थे तर्क पैरवी के चलते लल्लू नामक अभियुक्त को सन्देह के लाभ में बरी कर दिया गया।लल्लू का नाम एफआईआर में नही लिखा था, तफ्तीश के दौरान उसको शामिल किया गया था।अब आने वाले नौ मार्च को सजा के बिंदु पर तारीख नियत है ।


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