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सुलतानपुर-डीएम, सीडीओ अंकुर कौशिक व एसपी सोमेन बर्मा की मौजूदगी में व्यापार बन्धु की बैठक हुई आयोजित।

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विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में जनपद स्तरीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 समापन समारोह का देखा गया सजीव प्रसारण।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में व्यापार बन्धु की बैठक हुई आयोजित।

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     प्रेसनोट-   सुलतानपुर 12 फरवरी/ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2023 के जनपद स्तरीय निवेश कुम्भ के समापन समारोह मेें माननीय सदस्य विधान परिषद श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधान सभा सदस्य कादीपुर श्री राजेश गौतम जी, माननीय विधान सभा सदस्य लम्भुआ श्री सीताराम वर्मा जी, जिलाधिकारी श्री रवीश गुप्ता जी, पुलिस अधीक्षक श्री सोमेन वर्मा जी, मुख्य विकास अधिकारी श्री अंकुर कौशिक एवं जनपद के अन्य अधिकारी, उद्यमी एवं व्यापार बन्धुओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। समारोह में सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हुए मोमेन्टो प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। समापन समारोह में उ0प्र0 ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2023 के समापन समारोह का सजीव प्रसारण करते हुए माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के उद्बोधन को सुनते हुए सभी के द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया। 
         ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2023 के समापन समारोह में प्रत्येक माह जनपद स्तरीय होने वाली बैठक उद्योग बन्धु एवं व्यापार बन्धु की बैठक भी आयोजित की गयी। उद्योग बन्धु की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के अग्रणी बैंक प्रबन्धक को प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना एवं मुख्यमन्त्र.ी युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को शीघ्रता से निस्तारित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिये गये जिससे अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार की ओर अग्रसरित हो सकें। जिलाधिकारी द्वारा जनपद की निष्प्रयोज्य जमीन को उद्यमियों के हितार्थ उद्यम स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नये डिजाइन अनुसार फ्लैटेड फैक्ट्री के सम्बन्ध में डीपाआर ड्राफ्ट कराकर अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। ट्रान्सपोर्टनगर स्थित विद्युत फीडर के सन्दर्भ में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि यहां हेतु एक अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर की मांग की गयी है जिसे उपलब्ध होते ही स्थापित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि अपने विभाग से सम्बन्धित लोगों की समस्याओं को स्वीकार करते हुए इनका हर सम्भव निवारण करने का प्रयास करें। इस सन्दर्भ में आवश्यक सम्बन्धित विभाग से पत्राचार एवं वार्ता भी करें। व्यापार बन्धु की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण को यथासम्भव शीघ्रता से लाभार्थी को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित बैंकों को निर्देशित किया गया। 
         बैठक में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारी बन्धुओं को पी0एम0 स्वनिधि योजना के विषय में विस्तारपूर्वक बताते हुए जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह योजना स्ट्रीट वेन्डर्स जिनका रोजगार  सूक्ष्म स्तर का है, को चरणबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध कराना है इस योजना में  प्रथम बार स्ट्रीट वेन्डर्स को रू0 10 हजार का लोन आंवटित होता है जिसके सफलतापूर्वक निष्पादन पर द्वितीय बार रू0 20 हजार का लोन, ऐसे ही हर बार सफल निष्पादन पर लोन की मात्रा बढ़ती है। यह भी अवगत कराया गया कि इस योजना में ग्राहक से आॅनलाइन (डिजिटल) भुगतान प्राप्त करने पर ब्याज में कुछ छूट की प्राप्ति होती है। जिलाधिकारी द्वारा इसी प्रकार की एक अन्य स्कीम स्वनिधि से सिद्धि के विषय में विस्तारपूर्वक बताया गया।
       जिलाधिकारी द्वारा पी0एम0 सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना एवं समाज कल्याण विभाग की बीमा योजना के विषय में बताया गया। बताया गया कि पी0एम0 सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को रू0 20 वार्षिक प्रीमियम भुगतान पर दुर्घटना की स्थिति में रू0 2 लाख की बीमित राशि प्राप्त होती है। इसी प्रकार मुख्यमन्त्री बाल सेवा योजना जो महिला एवं बाल कल्याण विभाग से सम्बन्धित है, के विषय में बताया गया कि ऐसे आय वर्ग के लोग जिनकी सलाना आय रू0 3 लाख से कम है, में बच्चों के माता अथवा पिता अथवा दोनों की मृत्यु की दशा में 02 बच्चों के पढ़ाई हेतु उनके बालिग होने तक अथवा स्नातक करने की स्थिति में उनके स्नातक होने तक उनके लिए रू0 2500 प्रतिमास की व्यवस्था है इस योजना में ऐसे बच्चे जिनके माता अथवा पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड के दौरान हो गयी हो की दशा में रू0 4000 प्रतिमास उनकी पढ़ाई हेतु प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार गरीब बच्चों के पढ़ाई-लिखाई हेतु महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा एक स्पान्सर योजना भी चलाई जाती है। माननीय सदस्य विधान परिषद श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह जी द्वारा सभा को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि विद्युत से किसी की मृत्यु होने पर तथा विद्युत विभाग में अप्रशिक्षित लाइनमैन से काम कराने के कारण कभी-कभी दुर्घटना हो जाती है ऐसे में उनके लिए बीमा की क्या स्थिति हैघ् , के विषय में जानना चाहा। अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत द्वारा बताया गया कि यदि यह सत्यापित हो जाये कि मृत्यु विद्युत के कारण हुई है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रू0 4 लाख की बीमित राशि मिलती है तथा विद्युत विभाग में विद्युत से सम्बन्धित लाइन मेन्टेनेन्स का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाता है। यह संस्था अपने कर्मचारियों के लिए अलग से बीमा कराती है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि विद्युत विभाग यह सुनिश्चित करे कि केवल प्रशिक्षित लोग ही लाइन मेन्टेनेन्स का कार्य करें किसी भी दशा में अप्रशिक्षित लोग कार्य न करें। यह भी निर्देशित किया गया कि विद्युत से होने वाली दुर्घटना पर मिलने वाले बीमित राशि के विषय में सर्वसाधारण को अवगत कराया जाये। जिलाधिकारी द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्र में किसी दुर्घटना मृत्यु की दशा में मृत्यु की कारण के जांच में विद्युत से हुई दुर्घटना की भी जांच करें।
       माननीय विधान सभा सदस्य लम्भुआ श्री सीताराम वर्मा जी द्वारा व्यापारियों की आकस्मिक मृत्यु की दशा में उनको प्राप्त होने वाले मुख्यमन्त्री दुर्घटना बीमा योजना के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी चाही गयी जैसे यह बीमा योजना पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारी दोनों को प्राप्त है अथवा नही, यह योजना केवल कर एवं रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों को प्राप्त है या नही, तथा व्यापारी का पंजीयन किन दशाओं में निरस्त किया जाता है, इस विषय पर सहायक आयुक्त, राज्य कर द्वारा विस्तारपूर्वक बताया गया कि मुख्यमन्त्री दुर्घटना बीमा योजना प्रान्त में पंजीकृत व्यापारियों को प्राप्त होता है, जिसकी एकमुश्त राशि रू0 10लाख है जो व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिवार के सदस्य को प्राप्त होता है। इस बीमा योजना में अनिवार्य रूप से कर देने की शर्त शामिल नही है तथा लगातार छः माह तक रिटर्न न दाखिल करने की स्थिति में व्यापारी का पंजीयन कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात निरस्त किया जा सकता है। 
       माननीय विधान सभा सदस्य कादीपुर श्री राजेश गौतम जी द्वारा सभी व्यापारियों को राज्य कर में पंजीयन प्राप्त करने का सुझाव दिया गया जिससे दुर्घटना बीमा के साथ-साथ किसी अन्य कारण जैसे विद्युत (शार्ट सर्किट) से होने वाले नुकसान पर बीमा क्लेम का दावा बना रहे। यह भी कहा गया कि यदि व्यापारी का पंजीयन राज्य कर में नही होता है तो ऐसी स्थिति में व्यापारी को कोई लाभ प्राप्त करने का वैधानिक दावा मजबूत नही रहता। माननीय विधायक कादीपुर द्वारा पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग से अपेक्षा की गयी कि पूर्वाचंल एक्सप्रेस-वे के बगल में जो सड़कें राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग एवं ग्रामीण सड़कें हैं उनकी स्थिति अत्यन्त जर्जर तथा चलने लायक नही हैं विभाग द्वारा इनको ठीक कराने की ओर कोई कार्य नही किया जा रहा है जबकि प्रदेश स्तर पर संगत वर्ष में पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा मात्र 20 प्रतिशत ही बजट खर्च किया गया है तथा 80 प्रतिशत बजट शेष है। इस विषय पर सहायक अभियन्ता पी0डब्ल्यू0डी0 प्रान्तीय खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इन सड़कों के मरम्मत हेतु इस्टीमेट बनाने का कार्य प्रगति पर है आवश्यक मंजूरी मिलने के पश्चात सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
       जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद की सभी सड़कें जो क्षतिग्रस्त हैं, उन सभी का लागत इस्टीमेट बनाते हुए आवश्यक स्वीकृति हेतु तत्परता से प्रेषित किया जाये जिससे इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्राप्त कर सड़क की मरम्मत का कार्य किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा जिला अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि गेंहू कटाई का सीजन सन्निकट होने के कारण अग्निशमन से सम्बन्धित समस्त कार्यों को पूर्ण किया जाये तथा लम्भुआ तहसील में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के पास अग्निशमन गाड़ियां खड़ी करने हेतु निर्देशित किया गया जिससे किसी भी अप्रिय दुर्घटना से बचा जा सके।
        बैठक के अन्त में जिला विकास अधिकारी द्वारा बैठक में प्रतिभाग करने के लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, विधानसभा एवं विधानपरिषद सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया।

बैठक में सहायक आयुक्त राज्य कर, उपचिकित्साधिकारी सुलतानपुर, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत, सिविल इंजीनियर डूडा, सहायक अभियन्ता जल निगम(नगरीय) सुलतानपुर, लीड बैंक प्रतिनिधि, कृषि रक्षा अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टी0एस0 नगर पालिका परिषद सुलतानपुर, सहायक अभियन्ता एन0एच0 पी0डब्ल्यू0डी0, अग्निशमन अधिकारी, वन दरोगा, औषधि निरीक्षक, प्रमुख बैंकों के प्रबन्धक, जिले के प्रमुख व्यवसायी, उद्यमी व अन्य विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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