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सुलतानपुर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की देखे विस्तृत रिपोर्ट।

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प्रेस नोट- संख्या-32
दिनांक 07.02.2024
जनपद सुलतानपुर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुलतानपुर, श्री सोमेन वर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद सुलतानपुर की रोकथाम जुर्म, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत समस्त क्षेत्राधिकारीगण महोदय के कुशल मार्गदर्शन में चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के थानों द्वारा की गयी प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

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थाना जयसिंहपुर
थाना जयसिंहपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं 27/24 धारा – 304/504 भादवि थाना जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. राजनाथ यादव पुत्र रामजग यादव उम्र करीब 40 वर्ष 2. दुर्गेश यादव पुत्र राजनाथ यादव उम्र करीब 22 वर्ष नि0गण मेंहदिया थाना जयसिंहपुर सुलतानपुर को समय 12.45 बजे मुखबिर खास की सूचना पर सड़क मोड़ बहद ग्राम मेंहदिया से हिरासत पुलिस में लेकर विधिक कार्यवाही की गयी ।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा
2.का0 धनन्जय कुमार
3.का0 अश्वनी कुमार

151 सीआरपीसी की कार्यवाही
शांति व्यवस्था भंग करने में थाना अखण्डनगर से कुल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 151/107/116 सीआरपीसी में चालान कर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

[प्रेस नोट
दिनांक- 07.02.2024
सराहनीय कार्य जनपद सुलतानपुर पुलिस

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पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दुष्कर्म के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय FTC-01 में मु0अ0सं0- 88/2012 धारा 376/506 भा0द0वि0 थाना- बल्दीराय के अभियुक्त अशोक कुमार चौबे पुत्र रामजश उर्फ पुदई चौबे नि0ग्रा0- नेपाल चौबे का पुरवा थाना- बल्दीराय जनपद- सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 07.02.2024 को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादिनी मुकदमा के दिनांक 26.03.2012 समय 19.15 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0 द्वारा वादी की पुत्री के साथ बलात्कार करना व जान से मारने की धमकी देने पर में में मु0अ0सं0- 88/2012 धारा 376/506 भा0द0वि0 थाना- बल्दीराय के अभियुक्त अशोक कुमार चौबे पुत्र रामजश उर्फ पुदई चौबे नि0ग्रा0- नेपाल चौबे का पुरवा थाना- बल्दीराय जनपद- सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री कमाल अहमद द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 09.04.2012 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

मीडिया सेल सुलतानपुर पुलिस

सुलतानपुर-संजय सिंह MP/MLA कोर्ट में किए गए पेश।

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