सुलतानपुर। तीन वर्षीय मासूम को हबस का शिकार बनाने व उसकी हत्या के मामले में बीस साल की मिली सजा, बस में मिली थी लाश।
शहर के गोलघाट क्षेत्र में घटी थी हृदयविदारक घटना!
सुलतानपुर। तीन वर्षीय मासूम को हबस का शिकार बनाने व उसकी हत्या के मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट एकता वर्मा की अदालत ने आरोपी महेश तिवारी को दोषी ठहराते हुए सुनाई उम्र-कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा
करीब साढ़े छह वर्ष पहले 18 जून 2017 को जिला न्यायालय चौराहे के पास स्थित खड़ी बस में मिली थी तीन वर्षीय अज्ञात मासूम की लाश,बस के अगले भाग में सीट के नीचे छिपाकर रखा गया था मासूम का शव,बढैयावीर निवासी लालजी शुक्ल की थी घटना से जुड़ी बस,जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित मेहदिया के रहने वाले महेश तिवारी को उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर पुलिस ने बनाया था आरोपी
मासूम के साथ इतनी घृणित घटना होने के बाद शव बरामदगी होने की सूचना फैलने के बाद भी कोई भी नहीं पहुँचा बच्ची को अपना बताने,शायद कहीं बाहर की रही होगी बच्ची या समाज में बेइज्जती या अन्य किसी डर से उसके परिजन नहीं आये सामने,मुकदमा दर्ज होने के बाद ट्रायल भी खत्म हो गया पर करीब साढ़े छह वर्ष बाद मासूम बनी रही लावारिस,बेदर्द बने रहे उसके परिवार वाले व करीबी,कोतवाली नगर पुलिस भी उसके व उसके घरवालों का नहीं लगा सकी पता,फिलहाल ऐसी घृणित घटना पर जज एकता वर्मा की अदालत ने लिया संज्ञान और उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर आरोपी महेश तिवारी को दी कड़ी सजा
मामले में बचाव पक्ष ने आरोपी महेश को बेकसूर साबित करने का किया भरसक प्रयास,पर बचाव पक्ष रहा फेल,वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक चन्द्र प्रकाश मिश्र ने कड़ी मेहनत कर जोड़ दी घटना की कड़ी से कड़ी,अभियोजन की कड़ी पैरवी की वजह से महेश तिवारी को नहीं मिल सकी थी जमानत और ट्रायल हो गया पूरा,सलाखों के पीछे कट रही महेश तिवारी की जिंदगी,अभियोजन पक्ष तमाम चुनौतियों के बावजूद केस को साबित करने में रहा सफल और मासूम बच्ची से इस घृणित अपराध के दोषी को दिलाई सजा
तकनीकी खराबी के चलते थमी सुल्तानपुर किसान सहकारी चीनी मिल के पहिए