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सुलतानपुर-गैर इरादतन हत्या केस में नामजद आरोपी को सतही तफ्तीश के सहारे क्लीनचिट देने पर कोर्ट ने लिया था संज्ञान

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कोर्ट आदेश के बावजूद 30 दिन में कोतवाली देहात पुलिस नहीं पेश कर सकी गैर इरादतन हत्या केस की पुनः विवेचना रिपोर्ट,नामजद आरोपी को सतही तफ्तीश के सहारे क्लीनचिट देने पर कोर्ट ने लिया था संज्ञान

तत्कालीन चौकी प्रभारी प्रवीण मिश्र ने घटना के चश्मदीद गवाह होने के बावजूद आरोपी पक्ष के करीबियों के शपथपत्र व बयान को आधार बनाकर एवं वास्तविक साक्ष्यो को नजरअंदाज कर इतने गम्भीर केस में नामजद रामकुमार को दे दी थी क्लीनचिट,मात्र दूसरे आरोपी शीतला के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट,तफ़्तीशी खेल की जल्दबाजी में नक्शा-नजरी भी नहीं किया था दाखिल,पुलिसिया करतूत की मॉनिटरिंग न होने की वजह से कई मामलों में आये दिन सामने आती है मनमानी जांच और अक्सर लगती है पुलिस की वाट

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अभियोगी की आपत्ति के बावजूद सीजेएम कोर्ट ने भी पहले सरसरी तौर पर पुलिस रिपोर्ट को कर लिया था स्वीकार,सेशन कोर्ट ने पलटा सीजेएम कोर्ट का फैसला तो मामले में सीजेएम कोर्ट ने ही दिया पुनः विवेचना का आदेश,अब पुलिस पूर्व में क्लीनचिट पाए आरोपी रामकुमार के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर भेजती है जेल या फिर दोहराती है तफ़्तीशी खेल,उठ रहे गम्भीर सवाल

रिपोर्ट-अंकुश यादव

सुलतानपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में कोतवाली देहात थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक के जरिए सतही तफ्तीश के आधार पर नामजद आरोपी को क्लीनचिट देने पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पुनः विवेचना का आदेश दिया है। कोर्ट ने 30 दिन के भीतर ही प्रकरण की पुनर्विवेचना कर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था,लेकिन सवा महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद कोतवाली देहात पुलिस कोर्ट आदेश का अनुपालन नहीं कर सकी है।
मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले अभियोगी भारत पाल के मुताबिक 24 जुलाई वर्ष 2022 को दिन में करीब 11 बजे उसके चाचा मातादीन खाना खाकर खेत के लिए जा रहे थे, इसी दौरान गांव के ही शीतला प्रसाद व उसके पिता रामकुमार से मातादीन के बीच कुछ कहा-सुनी हो गई। बात-बात में विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने लाठी-डंडे व धारदार हथियार से मातादीन पर हमला बोल दिया। हमले में मातादीन को काफी चोटे आई और उनका बायां हाथ भी टूट गया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घायलवस्था में मातादीन को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें गम्भीर हालत में मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया गया। मामले में अभियोगी भारत पाल की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ,लेकिन दौरान विवेचना तत्कालीन चौकी प्रभारी प्रवीण मिश्रा ने भादवि की धारा-308 की बढ़ोतरी कर अपनी तफ्तीश शुरू की। वहीं घटना के दो दिन बाद 26 जुलाई को मातादीन की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।जिसके उपरांत विवेचक ने भादवि की धारा-308 को धारा-304 में तरमीम कर जांच शुरू की। अभियोगी के आरोप के मुताबिक विवेचक प्रवीण मिश्रा ने मनमानी तफ्तीश करते हुए मामले में मात्र नामजद आरोपी शीतला प्रसाद के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया,जबकि नामजद रामकुमार की घटना में संलिप्तता न बताते हुए उसे क्लीनचिट देकर विवेचना रिपोर्ट सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया। पुलिस की विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होने के बाद एवं उस पर संज्ञान होने के पूर्व अभियोगी भारत पाल के अधिवक्ता ने पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठाते हुए प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र देकर आपत्ति जताई। अभियोगी के मुताबिक नामजद आरोपी रामकुमार शीतला प्रसाद के साथ घटना में पूर्ण रूप से शामिल शरीक रहा और इसके कई चश्मदीद गवाह भी है, बावजूद इसके पुलिस ने आरोपियों के अनुचित प्रभाव में उनके करीबियों के शपथ-पत्र लेकर और उन्हीं के बयान को आधार बनाकर रामकुमार की घटना में संलिप्तता न बताते हुए गलत तरीके से उनका नाम मुकदमे से निकाल दिया,यही नहीं विवेचक प्रवीण मिश्र इतने जल्दबाजी में थे कि आरोपी रामकुमार को लाभ देने के चक्कर मे विवेचना रिपोर्ट का महत्वपूर्ण अंग माने जाने वाले नक्शा-नजरी को ही कोर्ट में नहीं दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर कोर्ट से पुलिस रिपोर्ट वापस कर पुनः विवेचना कराने की मांग की थी, फिलहाल तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस की रिपोर्ट को जायज मानते हुए अभियोजन पक्ष के प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर सरसरी तौर पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया और चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया। जिसके पश्चात कोर्ट के इस आदेश को अभियोगी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी। यह मामला सुनवाई के लिए तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम इंतेखाब आलम की अदालत पर स्थानांतरित हुआ। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार कपूर ने पुलिस की करतूत की धज्जियां उड़ाते हुए सीजेएम कोर्ट के जरिए पारित आदेश को गलत बताकर उसे निरस्त करने की मांग की। मामले में उभय पक्षों को सुनने के पश्चात तत्कालीन एडीजे-प्रथम इंतेखाब आलम ने पुलिस के जरिए मुकदमे की तफ्तीश में बरती गई खामियों को बहुत गंभीर मानकर मामले की पुनः तफ्तीश कराना जायज मानते हुए सीजेएम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और सीजेएम को मामले में पुनः सुनवाई कर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। जिसके उपरांत इस प्रकरण के संबंध में सीजेएम कोर्ट में पुनः सुनवाई चली। जिसके पश्चात सीजेएम ने सत्र न्यायालय के आदेश के निर्देशन में सुनवाई कर मामले में बीते 15 फरवरी को पुनर्विवेचना का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोर्ट ने मात्र 30 दिन के अंदर पुनः विवेचना पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था,किंतु उससे करीब आठ दिन अधिक बीत जाने के बाद भी कोतवाली देहात पुलिस अभी तक रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकी है। मामले में आरोपियों की मिलीभगत से तत्कालीन चौकी प्रभारी प्रवीण मिश्रा के जरिए लम्बी सेटिंग-गेटिंग का खेल सामने आया है,जिसकी निष्पक्ष जांच हो तो कार्यवाही होनी तय मानी जा रही है।
[ प्रेस नोट- संख्या –
दिनांक 24.03.2024
जनपद- सुलतानपुर

दिनांक 23.03.2024 को थाना धम्मौर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 0049/2024 धारा 60(2) EX ACT थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर से सम्बन्धित अभियुक्त 1.अशोक कुमार पुत्र सुदामा उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम धर्मैतेपुर थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर को गिरफ्तार किया गया ।
संक्षिप्त विवरणः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सुलतानपुर के दिशा निर्देश में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में व थानाध्यक्ष तरूण कुमार पटेल के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु थाना धम्मौर की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.03.2024 को अभियुक्त 1.अशोक कुमार पुत्र सुदामा उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम धर्मैतेपुर थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर करीब 60 लीटर कच्ची शराब नाजायज व शराब बनाने के उपकरण बरामद किया गया तथा मौके पर डेढ कुण्टल महुआ की लहन नष्ट किया गया । अभियुक्तो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

  1. उ0नि0 जमील अहमद
  2. का0 अंकुश कुमार
  3. का0 राहूल शाह
  4. म0का0 रीना प्रजापति

मीडिया सेल
सुलतानपुर पुलिस
[ प्रेस नोट-
जनपद सुलतानपुर
दिनाँक-24.03.2024

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में होली व आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करानें तथा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष,शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एसडीएम महोदया व क्षेत्राधिकारी महोदय बल्दीराय द्वारा थाना बल्दीराय क्षेत्र में थाना बल्दीराय पुलिस बल व अर्धसैनिक बल के साथ एरिया डोमिनेशन के तहत की गयी रूट मार्च/फुट पेट्रोलिंग

पुलिस अधीक्षक महोदय सुलतानपुर श्री सोमेन बर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर श्री अरुणचन्द के पर्यवेक्षण मे होली ,आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करानें तथा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष,शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एसडीएम महोदया व क्षेत्राधिकारी महोदय बल्दीराय द्वारा आज दिनाँक-24.03.2024 को थाना बल्दीराय पुलिस व अर्धसैनिक बल के साथ एरिया डोमिनेशन के तहत वल्लीपुर ,इब्राहिमपुर आदि मुख्य मार्गों तथा संवेदनशील स्थानो पर रूट मार्च/फुट पेट्रोलिंग किया गया । जनता में शान्ति व सुरक्षा का अहसास कराने हेतु संवेदनशील स्थानों व मार्गों पर रूट मार्च/ फुट पेट्रोलिंग की गयी ।

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मीडिया सेल
सुलतानपुर पुलिस
[ प्रेस नोट- 73
दिनांक 24.03.2024
जनपद- सुलतानपुर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुलतानपुर, श्री सोमेन वर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद सुलतानपुर की रोकथाम जुर्म, वांछित/वारंटी तथा अवैध शस्त्रो , मादक पदार्थो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के थानो द्वारा की गयी कार्यवाही –

थाना बल्दीराय
बल्दीराय पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त जगदीश प्रसाद उर्फ छोटू पुत्र रामसुमिरन निवासी ग्राम पूरे मलईया पाण्डे मजरे कापां थाना हलियापुर जनपद सुलतानपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 0053/2024 धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट को गिरफ्तार किया गया तथा विधिक कार्यवाही के पश्चात न्यायालय के समक्ष भेजा गया ।

थाना कुडवार
थाना कुड़वार पुलिस टीम द्वारा उ0नि0 श्री राम विलास यादव, हे0का0 राम कुमार यादव, का0 अभिषेक प्रताप सिंह, का0 अनुज तिवारी, म0का0 अंशू चौहान द्वारा एक नफर अभियुक्त विजय प्रकाश सिंह उर्फ कल्लन सिंह पुत्र शिवप्रसाद सिंह निवासी ग्राम खादर बसन्तपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर को कम्पोजिट विद्यालय खादर बसन्तपुर के पास थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 083/24 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता अभियुक्तगण – विजय प्रकाश सिंह उर्फ कल्लन सिंह पुत्र शिवप्रसाद सिंह निवासी ग्राम खादर बसन्तपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर
गिरफ्तारी का स्थान – कम्पोजिट विद्यालय खादर बसन्तपुर के पास थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर ।
बरामदगीः- 300 ग्रा0 नाजायज गांजा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम :- 1. उ0नि0 राम विलास यादव

  1. हे0का0 राम कुमार यादव
  2. का0 अभिषेक प्रताप सिंह
  3. का0 अनुज तिवारी
  4. म0का0 अंशू चौहान
    [: श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर श्री सोमेन बर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में होली त्योहार के दृष्टिगत आज दिनांक 24.03.2024 को जनपद में चाक-चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था हेतु जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/ प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गस्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है क्योंकि जनपद सुलतानपुर पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

सोशल मीडिया सेल
जनपद सुलतानपुर

सराहनीय कार्य
थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर
श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधिक्षक के पर्ववेक्षण में आगामी चुनावो व त्योहारो के दृष्टिगत समस्त थानो द्वारा की जा रही गस्त व चेकिंग के दौरान थाना लम्भुआ पुलिस को रात्री गस्त के दौरान एक मानसिक रुप से विक्षिप्त व्यक्ति घूमते हुए पाया गया जिसको थाने पर लाया गया व जिसके पश्चात परिजनो की खोजबीन कर परिवार जन से सम्पर्क स्थापित कर उक्त व्यक्ति को परिवारजनो को सकुशल सुपुर्द किया गया।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को लखनऊ खंडपीठ ने किया असंवैधानिक घोषित,देखे रिपोर्ट।

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