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सुलतानपुर-गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद याचिका खारिज।

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गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद याचिका खारिज
सुलतानपुर। यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वरुण मिश्र की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व दो अन्य के खिलाफ दायर मानहानि केस एमपी – एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने बुधवार को खारिज कर दिया है।
परिवादी को बिना सुने ही कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 203 के प्राविधानों के तहत याचिका चलाने का आधार पर्याप्त न मानते हुए इसे खारिज कर दिया।

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सुलतानपुर पुलिस टीम द्वारा जुर्म, वांछित/वारंटी तथा अवैध शस्त्रो, मादक पदार्थो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद में की गई कार्यवाही, देखे रिपोर्ट।

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