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सुल्तानपुर- स्वीमिंगपूल मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

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स्वीमिंगपूल मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

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सुल्तानपुर। अमहट चौराहे के बगल प्राइवेट पार्क के स्वीमिंगपूल की दीवार के नीचे दबने से प्लंबर सतीश यादव की मौत के मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मृतक सतीश के छोटे भाई सुशील कुमार यादव की तहरीर पर कोतवाली नगर थाने में कानपुर जिले के अजीतगंज कॉलोनी (टीपी नगर) निवासी मोहम्मद फहद खान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी फहद खान का अमहट चौराहे के बगल फन मिस्ट्री ट्राम्पीजसून नाम से प्राइवेट पार्क है। आरोप है कि इसी पार्क के स्वीमिंगपूल में असुरक्षित तरीके से प्लंबिंग कार्य कराते समय ईंट की पक्की दीवार धराशायी हो गई। जिसके मलबे के नीचे दबने से प्लंबर सतीश कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतक के भाई सुशील का कहना है कि पार्क के मालिक ने उन्हें व उनके परिजनों को ना तो घटना की जानकारी दी और ना ही गंभीर रूप से घायल उनके भाई का तत्काल अपेक्षित इलाज कराया। बुधवार को दोपहर में हुए इस हादसे की जानकारी पीड़ित परिवारीजन को शाम करीब पांच हुई। समय पर बेहतर चिकित्सा नहीं मिलने से उनके भाई की जान चली गई। पीड़ित का आरोप है कि पार्क का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा है, इसकी जांच कर मजदूरों की जान से खिलवाड़ करने वाले पार्क संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

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