जिलाधिकारियों को स्टांप में कमी की वसूली का कोई अधिकार नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट!
जिलाधिकारियों को स्टांप में कमी की वसूली का कोई अधिकार नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट!
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। जिसमें कहा गया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत कलेक्टर या अन्य अधिकारी पंजीकरण शुल्क में कमी की वसूली नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि इस अधिनियम में ऐसा कोई नियम नहीं है जो अधिकारियों को पंजीकरण शुल्क की कमी वसूलने का अधिकार देता हो। इसलिए, बिना किसी कानून के अधिकारी इस तरह की वसूली के लिए कोई आदेश नहीं दे सकते।
प्रयागराज – इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
DM को स्टांप में कमी की वसूली का अधिकार नहीं- HC
भारतीय स्टाम्प अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं- कोर्ट
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की कोर्ट का फैसला
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