सोमनाथ भारती को व्यक्तिगत लिंक से उपस्थिति की इजाजत नहीं- कोर्ट
सोमनाथ भारती को व्यक्तिगत लिंक से उपस्थिति की इजाजत नहीं
कोर्ट ने जिला न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में हाजिर होने का दिया विकल्प
सुल्तानपुर। आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री सोमनाथ भारती को अदालत से बड़ा झटका लगा है। शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चार्ज पर सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत लिंक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक से पेश होने की अनुमति मांगी थी।
अदालत ने साफ किया कि नियमावली के अनुसार उन्हें अपने निवास स्थान से जुड़े जिला एवं सत्र न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में ही उपस्थित होकर चार्ज पर कार्रवाई में हिस्सा लेना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितम्बर को होगी।
गौरतलब है कि अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के हरपालपुर गांव निवासी सोभनाथ साहू ने 9 जनवरी 2021 की घटना को लेकर सोमनाथ भारती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जो वर्तमान में एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।
सोमनाथ भारती ने अपनी व्यस्तता (सुप्रीम कोर्ट व दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में पेश होने) का हवाला देते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश न होने की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने यह दलील अस्वीकार कर दी।
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