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इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह केस: सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह के खिलाफ कार्यवाही पर लगी रोक
सुलतानपुर।
आयुष राज्य मंत्रालय का कूटरचित पत्र वायरल करने के आरोप से जुड़े मामले में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
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यह मामला 23 नवंबर 2020 का है, जब अमेठी की तत्कालीन सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि विजय कुमार गुप्ता ने मुसाफिरखाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें वर्तिका सिंह और अयोध्या जिले के रजनीश सिंह समेत अन्य पर गम्भीर आरोप लगाए गए थे।
पुलिस ने वर्तिका सिंह और रजनीश सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। निचली अदालत ने आरोपियों को पेश करने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसके खिलाफ वर्तिका सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2022 को कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, लेकिन 11 मई 2022 को अधिवक्ता की अनुपस्थिति में स्थगन आदेश निरस्त कर दिया था।
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वर्तिका सिंह ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर हाईकोर्ट के 29 अप्रैल 2022 के स्थगन आदेश को बहाल कर दिया है। इस तरह फिलहाल वर्तिका सिंह के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर ब्रेक लग गया है।
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