सुल्तानपुर: पंचायत में सरकारी धन के गबन के आरोपों पर अब होगी सख्त जांच-कोर्ट

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम प्रधान पर लगे आरोपों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश किया जारी।

तय समयावधि के अंदर दोनों पक्षों की बात सुनते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा।- महेंद्र सिंह मनरेगा लोकपाल।

सुल्तानपुर : दरअसल यह मामला हैं ग्राम रिखापुर, ब्लॉक लंभुआ के निवासी सुरज सिंह का जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान और उनके सहयोगियों ने मनरेगा फंड में भारी गड़बड़ी की है।
उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि पूरे मामले में जांच कर दोषियों से सरकारी धन की वसूली की जाए।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और ब्रिज राज सिंह की खंडपीठ ने की।
सरकार की ओर से बताया गया कि —
जिला पंचायत राज अधिकारी, सुल्तानपुर ने शिकायत को संज्ञान में ले लिया है और जांच समिति गठित कर दी गई है।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि मामला मनरेगा लोकपाल के पास भी लंबित है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम प्रधान पर लगे आरोपों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अब मनरेगा लोकपाल इस प्रकरण पर सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए, तय नियमों के अनुसार जांच पूरी करे
और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट जारी करे। इससे शिकायत कर्ता को अब साफ-सुथरी जांच की उम्मीद बढ़ी है!

कोर्ट के आदेश से यह तय हो गया है कि
ग्राम पंचायत रिखापुर में फंड के गबन के आरोपों की अब पारदर्शी जांच होगी,
और अगर आरोप सही पाए गए तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है और सुल्तानपुर के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम भी होगा।

मनरेगा लोकपाल बोले— कोर्ट आदेश की प्रति मिली, तय समय में दोनों पक्षों को सुनकर होगा निस्तारण

इस पूरे मामले पर मनरेगा लोकपाल महेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा कोर्ट के आदेश की मूल प्रति 4 अक्टूबर को रजिस्ट्री के माध्यम से भेजी गई जो प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि तय समयावधि के अंदर दोनों पक्षों की बात सुनते हुए शिकायती स्थल पर जा कर प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा।

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