गैरहाजिर रहने पर सोमनाथ भारती को MP-MLA कोर्ट की अंतिम चेतावनी।
सुलतानपुर।
एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे आपराधिक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की लगातार गैरहाजिरी पर कोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है। बृहस्पतिवार को भी वह न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए, जिससे चार्ज फ्रेमिंग की कार्यवाही फिर बाधित हो गई।
अभियोजन पक्ष ने उनकी हाजिरी माफी का विरोध किया, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि यदि सोमनाथ भारती अगली पेशी या उससे पूर्व वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश नहीं होते, तो उनकी हाजिरी माफी रद्द कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध उत्पीड़क आदेश (coercive action) की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
कोर्ट ने आदेश में यह भी टिप्पणी की कि सोमनाथ भारती द्वारा लगातार न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी की जा रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की गई है।
⚖️ पृष्ठभूमि:
यह मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के हरपालपुर गांव निवासी सोभनाथ साहू द्वारा 9 जनवरी 2021 को दर्ज कराई गई टिप्पणी संबंधी एफआईआर से जुड़ा है। सोमनाथ भारती पर आरोप है कि उन्होंने उस दिन कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिसे लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और विचारण सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है।
अदालत ने उन्हें कई बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का विकल्प दिया, लेकिन वह हर बार अनुपस्थित रहे। इसी लापरवाही को देखते हुए अब कोर्ट ने उन्हें “अंतिम अवसर” दिया है।
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