सुलतानपुर में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को ₹35.45 लाख की मिली क्षतिपूर्ति।

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मृत कर्मचारियों के आश्रितों को ₹35.45 लाख की क्षतिपूर्ति का भुगतान

सुलतानपुर।
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं सहायक श्रम आयुक्त सुलतानपुर के न्यायालय द्वारा कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में कुल ₹35,45,000/- (रूपया पैतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान किया गया।

यह भुगतान वाद संख्या से संबंधित मामलों में हुआ, जिनमें कार्य के दौरान तथा कार्यजनित कारणों से कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी। वादों के निस्तारण के बाद प्रतिकर आयुक्त ने मृतक आश्रितों के पक्ष में निर्णय पारित किया।

निर्णय के अनुसार —राजकुमारी पत्नी स्व० राम उजागीर, निवासी ग्राम गोरसरी, थाना मोतिगरपुर, तहसील जयसिंहपुर, सुलतानपुर को ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये), रेनू कुमारी पत्नी स्व० बलराम यादव, निवासी ग्राम हलियापुर, थाना हलियापुर को ₹13,00,000/- (तेरह लाख रुपये), सीतापति पत्नी मोहनलाल, निवासी विवेकनगर, थाना कोतवाली नगर, सुलतानपुर को ₹12,45,000/- (बारह लाख पैंतालीस हजार रुपये)

इस प्रकार कुल ₹35,45,000/- की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया।

धनराशि प्राप्त करने के बाद मृतक कर्मचारियों के आश्रितों ने कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं सहायक श्रम आयुक्त सुलतानपुर के प्रति आभार व्यक्त किया और न्यायालय की निष्पक्ष कार्यप्रणाली की सराहना की।

क्या कहते हैं सहायक श्रम आयुक्त मधुबन।

“हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि किसी भी श्रमिक या कर्मचारी के साथ अन्याय न हो। कार्य के दौरान हुई दुर्घटनाओं में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को शीघ्र और न्यायसंगत प्रतिकर दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह भुगतान उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि श्रमिक वर्ग के अधिकारों की रक्षा हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए।

हम सभी नियोक्ताओं से भी अपेक्षा करते हैं कि वे श्रम कानूनों का पालन करें, ताकि किसी भी असामयिक घटना की स्थिति में आश्रितों को न्याय पाने में विलंब न हो। विभाग हर समय श्रमिक हितों की सुरक्षा के लिए तत्पर है।”

सहायक श्रम आयुक्त, मधुबन (सुलतानपुर)

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