लखनऊ में प्लॉट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, जांच के आदेश।
सुल्तानपुर ब्रेकिंग
लखनऊ में प्लॉट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी — रियल स्टेट कंपनी के निदेशक व सह-निदेशक पर अग्रिम जांच का आदेश।
सुल्तानपुर। निवेशकों से करोड़ों के प्लॉट घोटाले के आरोप पर सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विवेचक की ओर से निदेशक जोगेन्दर सिंह और सह निदेशक सुरिन्दर कौर को दी गई क्लीनचिट रिपोर्ट को मानने से इंकार कर दिया है। अदालत ने नगर कोतवाल को निष्पक्ष अग्रिम जांच करने तथा 5 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही सीओ नगर को जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
2015 में शुरू हुई थी ठगी, वादी समेत दर्जनों निवेशक बने शिकार
कूरेभार थाना क्षेत्र के निदूरा गांव निवासी वादी उदय कुमार कोविद ने बताया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन डीपीआरओ सर्वेश कुमार पांडेय ने उनका परिचय लखनऊ के विनीत नगर विस्तार में रहने वाले खालसा रियल स्टेट कंपनी के लोगों से कराया।
कंपनी ने अमृत कृपा नाम से साइट प्लान बनाकर लखनऊ में प्लॉट दिलाने के नाम पर वादी सहित दर्जन भर निवेशकों से लाखों रुपये वसूल लिए।
वादी के अनुसार न तो वादा किया गया प्लॉट मिला और न ही रुपये वापस किए गए।
पुलिस ने निदेशक और सह-निदेशक को दी क्लीनचिट, कोर्ट ने जताई आपत्ति
वादी की शिकायत पर 17 सितंबर 2023 को कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ था।
लंबी जांच के बाद पुलिस ने निदेशक जोगेन्दर सिंह और सुरिंदर कौर को क्लीनचिट दे दी और केवल सेल्स मैनेजर राम नायक पांडेय पर आरोप-पत्र दाखिल किया।
इस पर वादी पक्ष ने प्रोटेस्ट अर्जी देकर कोर्ट को बताया कि निदेशक और सह निदेशक की भूमिका मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उपलब्ध साक्ष्य उन्हें सीधे जोड़ते हैं।
कोर्ट ने माना साक्ष्य पर्याप्त, जांच पर उठाए सवाल
सुनवाई के बाद सीजेएम नवनीत सिंह ने वादी द्वारा प्रस्तुत:
दस्तावेज,
ठगी के साक्ष्य,
कंपनी प्रतिनिधियों की भूमिका
को पर्याप्त मानते हुए विवेचक की कार्यशैली पर संदेह जताया और क्लीनचिट रिपोर्ट स्वीकार करने से मना कर दिया।
पांच दिसंबर तक रिपोर्ट तलब
कोर्ट ने नगर कोतवाल को अग्रिम जांच का आदेश देते हुए 5 दिसंबर तक की कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है।
साथ ही सीओ नगर को जांच की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।
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