इलेक्ट्रिक बाइक विवाद: उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला, एजेंसी लौटाएगी 1.64 लाख

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कम्पनी व एजेंसी अदा करेगी 1.64 लाख, उपभोक्ता फोरम ने इलेक्ट्रिक बाइक स्वामी के पक्ष में सुनाया बड़ा फैसला

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सुलतानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए इलेक्ट्रिक बाइक स्वामी के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल एवं सदस्य भारत भूषण तिवारी ने निर्माता कम्पनी व एजेंसी के प्रबंधक को निर्देश दिया है कि वह उपभोक्ता की बाइक वापस लेकर उसकी संपूर्ण कीमत 1.64 लाख रुपये उसके खाते में अदा करें। इसके साथ ही फोरम ने मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के लिए 3,000 रुपये अतिरिक्त देने का भी आदेश पारित किया है।

क्या है मामला?

बल्दीराय थाना क्षेत्र के पूरे किशुनदत्त अलियाबाद निवासी अधिवक्ता शिव कुमार ने 27 सितंबर 2022 को लखनऊ स्थित एक एजेंसी से 1.64 लाख रुपये में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी। कंपनी ने बैटरी पर छह वर्ष तथा बाइक पर तीन वर्ष की वारंटी देने का वादा किया था।

लेकिन परिवादी के अनुसार बाइक कुछ ही दिनों में खराब होने लगी। शिकायत पर एजेंसी ने बाइक लखनऊ मंगाई और मरम्मत के बाद वापस कर दी। कुछ ही दिनों में पुनः खराबी आ गई। दूसरी बार भी यही प्रक्रिया दोहराई गई—बाइक लखनऊ भेजी गई, ठीक हुई, लेकिन फिर कुछ महीने बाद तीसरी बार दिक्कत आने लगी।

बार-बार दौड़ाने से उपभोक्ता परेशान

शिव कुमार के मुताबिक, कंपनी व एजेंसी उन्हें लगातार झूठा आश्वासन देकर बार-बार लखनऊ आने को मजबूर करती रही। आने-जाने का खर्च, समय की बर्बादी और मानसिक तनाव से थककर उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया।

दो माह में भुगतान का आदेश

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने पाया कि कंपनी और एजेंसी ने उपभोक्ता के साथ लापरवाही एवं दोषपूर्ण सेवा का व्यवहार किया है। इसलिए फोरम ने आदेश दिया है कि—

बाइक वापस लेकर उपभोक्ता को पूरी कीमत 1.64 लाख रुपये लौटाई जाए

मानसिक क्षति और वाद व्यय के रूप में 3,000 रुपये दिए जाएँ

पूरा भुगतान दो माह के भीतर कर दिया जाए

यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।

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