मुसाफिरखाना कोतवाल को कोर्ट का नोटिस, 37 साल पुराने केस में जवाब-तलब
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कोर्ट ने मुसाफ़िरखाना कोतवाल को भेजा नोटिस, 22 दिसंबर को तलब।
सुल्तानपुर। सैंतीस साल पुराने देशी बम बरामदगी के मामले में फरार आरोपी के बारे में लगातार विरोधाभासी और तथ्यों से भिन्न रिपोर्ट भेजने को लेकर अदालत ने मुसाफिरखाना कोतवाल पर सख्ती दिखाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) मुक्ता त्यागी की अदालत ने कोतवाल को नोटिस जारी करते हुए 22 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से जवाब तलब किया है।
🔹 मामला क्या है?
1 नवंबर 1988 को बल्दीराय थाने के तत्कालीन प्रभारी वी.एन. तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि लोधन का पुरवा (नारा) निवासी रामदुलारे को 10 देशी बमों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके पास विस्फोटक रखने का लाइसेंस नहीं था, इसलिए उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल की गई।
मामला वर्तमान में ACJM की अदालत में चल रहा है, लेकिन आरोपी वर्षों से गैरहाजिर है। इसी के चलते अदालत ने 12 नवंबर को उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया था।
🔹 कोर्ट में पुलिस की विरोधाभासी रिपोर्टें
अदालत ने पाया कि मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा आरोपी पर बार-बार विरोधाभासी रिपोर्ट भेजी गईं, जिनमें—
कभी उसे बीमार और घर पर मौजूद बताया गया।
नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी गांव में रहता ही नहीं और उसके पास कोई घर भी नहीं है।
24 नवंबर को अदालत ने आरोपी को फरार घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन पुलिस की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि नोटिस तामील नहीं हो सकी और अदालत से जमानतदारों को तलब करने की मांग की गई।
🔹 अदालत ने लिया गंभीर संज्ञान
दोनों रिपोर्टों में भारी अंतर देखने के बाद ACJM मुक्ता त्यागी ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुसाफिरखाना कोतवाल को नोटिस जारी कर 22 दिसंबर को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लापरवाही और कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में ढिलाई को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
37 साल पुराने देशी बम बरामदगी केस में आरोपी पर अलग-अलग रिपोर्ट भेजने के मामले में कोर्ट ने मुसाफिरखाना कोतवाल को नोटिस जारी कर 22 दिसंबर को जवाब-तलब किया।
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