13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, विवाद समाधान का सुनहरा अवसर
राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को, विवादों के समाधान का सुनहरा अवसर: अपर जिला जज।
सुल्तानपुर। आगामी 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को सुबह 10 बजे से जनपद सुल्तानपुर सहित पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव / अपर जिला जज विजय कुमार गुप्ता ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत विवादों के सरल, त्वरित और संतोषजनक समाधान का स्वर्णिम अवसर है, जहां पक्षकार अपने मामलों का निपटारा सुलह-समझौते के माध्यम से करा सकते हैं।
प्री-लिटिगेशन मामलों का भी होगा निस्तारण
अपर जिला जज ने बताया कि लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन बैंक लोन विवाद, प्री-लिटिगेशन वैवाहिक विवाद (पति-पत्नी के मामले) भी सुने जाएंगे।
पक्षकार संक्षिप्त विवरण के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देंगे, जिसके बाद परिवार न्यायाधीश एवं मध्यस्थ दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराएंगे और फिर लोक अदालत में फाइनल निर्णय पारित किया जाएगा।
इन प्रकार के मामले लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे
शमनीय आपराधिक मामले
बिजली और जल बिल संबंधी विवाद
चेक बाउंस के मामले (धारा 138 एन.आई. एक्ट)
बैंक रिकवरी और तिमिला से जुड़े वाद
मोटर दुर्घटना (MACT) प्रतिकर वाद
संबंधित मामले वाले पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
लोक अदालत के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती
अपर जिला जज विजय कुमार गुप्ता ने स्पष्ट किया कि
“लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं होती।”
E-Challan निस्तारण की सुविधा
यातायात संबंधी ई-चालान को vcourts-gov-in वेबसाइट के माध्यम से ई-पेमेंट करके घर बैठे ही निस्तारित किया जा सकता है।
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