सतीश तिवारी हत्याकांड: सीओ आजाद सिंह केसरी का शेष बयान 22 जनवरी को |
सतीश तिवारी हत्याकांड में सीओ आजाद सिंह केसरी का शेष बयान 22 जनवरी को
पूरा माल मुकदमा पेश न होने से मुख्य बयान में आई बाधा।
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सुलतानपुर। सतीश तिवारी उर्फ सिन्टू हत्याकांड में विवेचक रहे सीओ-विजिलेंस आजाद सिंह केसरी सोमवार को एडीजे तृतीय निशा सिंह की अदालत में शेष मुख्य बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर हुए। अदालत में उनके बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन केस से संबंधित पूरा माल मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत न होने के कारण उनका मुख्य बयान पूरा नहीं हो सका।
अदालत ने मामले में शेष मुख्य बयान दर्ज कराने के लिए 22 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। साथ ही अभियोजन पक्ष को अगली तारीख तक आवश्यक दस्तावेज और माल मुकदमा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
अखंडनगर थाना क्षेत्र के हमजापुर मजरा ताजुद्दीनपुर निवासी वादी प्रमोद तिवारी ने इस मामले में 26 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसी दिन सुबह करीब 10:20 बजे उनका भतीजा सतीश तिवारी उर्फ सिन्टू राहुल नगर बाजार में दाढ़ी बनवाने गया था। इसी दौरान असलहों से लैस आरोपियों ने उसे घेर लिया और ललकारते हुए गोली मार दी। गोली लगने से सतीश तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई थी।
मामले में आरोप है कि सेल्हूपारा गांव निवासी राजेश यादव, प्रकाश यादव और बजरंगी यादव, ताजुद्दीनपुर गांव निवासी उपकरण सिंह, पप्पू सिंह, लोहा सिंह उर्फ सूरज, तथा बस्ती पहाड़पुर गांव निवासी वीरू निषाद वारदात में शामिल थे। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
इस मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी आजाद सिंह केसरी ने की थी। अदालत ने उन्हें गवाही के लिए पहले 9 जनवरी को तलब किया था, लेकिन उस दिन भी मुख्य बयान पूरा नहीं हो सका था। इसके बाद 12 जनवरी को पुनः तलब किया गया, हालांकि तब भी बयान अधूरा रह गया। अब अदालत ने शेष बयान और आगे की कार्रवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है।
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