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यूपी/सुलतानपुर-DM सी इंदुमती ने साप्ताहिक अवकाश को लेकर जनपद के कस्बो का जारी किया आदेश,जानकारी के लिए देखे पूरी रिपोर्ट

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जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान साप्ताहिक बन्दी दिन निर्धारित।

सुलतानपुर 17 जनवरी/ उ0प्र0 दुकान वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 यू0पी0 ऐक्ट 1962 की धारा 12 एवं सहपठित उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम नियमावली 1963 के नियम 06 और अनुभाग की अधिसूचना संख्या 6770/बी/36-3-70 लखनऊ 6 जनवरी, 1978 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जिला मजिस्ट्रेट सी0 इन्दुमती द्वारा आदेशित किया गया है कि जनपद में अधिनियम के अन्तर्गत तहसील सदर के कूरेभार व हलियापुर शनिवार को साप्ताहिक बन्दी की जायेगी, जबकि कुड़वार रविवार, अलीगंज, धम्मौर व पारा बाजार शुक्रवार को साप्ताहिक बन्दी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि तहसील कादीपुर के अन्तर्गत कादीपुर व सूरापुर में साप्ताहिक बन्दी बुद्धवार को तथा अखण्डनगर मंगलवार को व करौंदीकलां शनिवार को साप्ताहिक बन्दी दुकानों एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों की होगी। इसी प्रकार तहसील लम्भुआ अन्तर्गत लम्भुआ सम्भूगंज वृहस्पतिवार साप्ताहिक बन्दी, जबकि कामतागंज, चाॅदा व सोनावां मंगलवार को, हनुमानगंज बुद्धवार को शिवगढ़ रविवार को एवं कोईरीपुर सिवाला शुक्रवार को साप्ताहिक बन्दी रहेगी। तहसील जयसिंहपुर अन्तर्गत बरौसा शुक्रवार को साप्ताहिक बन्दी की जायेगी।
उन्होंने बताया कि यदि वर्ष 2020 के किसी माह की पहली, दूसरी व तीसरी तारीख को ‘‘साप्ताहिक बन्दी का‘‘ दिन पढ़ता है, तो उक्त तिथि को सभी उ0प्र0 खाद्यान्न वितरण आदि 1961 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी फुटकर वितरकों द्वारा चलायी जाने वाली सभी सस्ते गल्ले की दुकानें खुली रहेगी, किन्तु उसकी एवज में ‘‘सार्वजनिक बन्दी‘‘ के दिन से सात दिन के अन्दर पढ़ने वाले दिन को बन्दी रखी जायेगी। यह आदेश 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक यदि कोई तत्सम्बन्धित आदेश नहीं दिया जाता है, तो लागू रहेगा।
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मिनी औद्योगिक आस्थान कादीपुर(बढ़ाना) में रिक्त प्लाट हेतु आवेदन 16 मार्च तक।

सुलतानपुर 17 जनवरी/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र ने बताया कि ‘‘मिनी औद्योगिक आस्थान कादीपुर(बढ़ाना) सुलतानपुर‘‘ में 01 से 35 प्लाट रिक्त हैं, जिसका क्षेत्रफल 3680.85 वर्गमीटर है। पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति के पश्चात इस कार्यालय को पर्याप्त आवेदन-पत्र एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए है। अतः सम्बन्धित विषयक को दृष्टिगत रखते हुए रिक्त भूखण्डों के आवंटन हेतु इच्छुक उद्यमी निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ 16 मार्च, 2020 तक जमा कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि उद्योग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं आवेदन शुल्क के रूप में रू0 500 (पाॅच सौ मात्र) का राष्ट्रीय बचत पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। लीज पर आवंटित किये जाने हेतु भूमि की वर्तमान कीमत 750 रू0 प्रति वर्गमीटर है। आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं अन्य विशेष जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त की जा सकती है।
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राजकीय फल संरक्षण केन्द्र के लिये भवन की आवश्यकता।

सुलतानपुर 17 जनवरी/ प्रभारी, राजकीय फल संरक्षण केन्द्र, सुलतानपुर ने बताया कि राजकीय फल संरक्षण केन्द्र के लिये किराये के भवन की आवश्यकता है। इच्छुक भवन स्वामी चार कमरों का भवन, जिसमें लैट्रिन, बाथरूम, पानी, बिजली सहित प्रभारी राजकीय फल संरक्षण केन्द्र(बस स्टेशन के सामने) सुलतानपुर में अपना कागजात सहित कार्यालय दिवस में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा प्रसारित

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